झारखंड में जहरीली शराब बेचने पर होगी फांसी
रांची। झारखंड में अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए पुराने कानून में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने कड़ी सजा तय की है। जहरीली शराब की बिक्री में लिप्त पाए जाने पर अब फांसी की सजा और उम्रकैद तक हो सकती है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य परामर्शी परिषद ने स्वीकृति दे दी है।
रांची। झारखंड में अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए पुराने कानून में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने कड़ी सजा तय की है। जहरीली शराब की बिक्री में लिप्त पाए जाने पर अब फांसी की सजा और उम्रकैद तक हो सकती है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य परामर्शी परिषद ने स्वीकृति दे दी है।
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह ने बताया कि झारखंड उत्पाद अधिनियम की धाराओं में अवैध शराब बिक्री को लेकर पहले दंड और जुर्माना मामूली था, जिससे इस प्रवृत्ति को रोकने में परेशानी आ रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रावधान सख्त किए गए हैं। अवैध शराब की बिक्री करते पाए जाने पर पूर्व में 500 रुपये दंड और तीन माह की सजा का प्रावधान था। विभिन्न धाराओं में संशोधन के बाद अब अवैध शराब की बिक्री करने वालों को एक से दो लाख रुपये जुर्माना चुकाना होगा।
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