कोयला घोटालाः नवीन जिंदल पर अब रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप भी तय किया जाएगा
इस मामले में जिंदल पर अब रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप भी तय किया जाएगा।
नई दिल्ली [जागरण संवाददाता]। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में दिल्ली की विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता व उद्योगपति नवीन जिंदल पर अतिरिक्त आरोप तय करने का आदेश दिया है। इस मामले में जिंदल पर अब रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप भी तय किया जाएगा। मामला झारखंड के अमरकोंडा कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है। विशेष जज भरत पराशर ने कहा कि आरोपितों के खिलाफ 16 अगस्त को औपचारिक तौर पर आरोप तय किए जाएंगे।
विशेष अदालत ने जिंदल स्टील के तत्कालीन सलाहकार आनंद गोयल, निहार स्टॉक्स लिमिटेड के निदेशक बीएसएन सूर्यनारायण और मुंबई की एस्सार पावर लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुशील कुमार मारु के खिलाफ धारा 120 बी (आपराधिक षड़यंत्र) लगाने का भी आदेश दिया है। वहीं मुंबई के केई इंटरनेशनल के मुख्य वित्तीय अधिकारी राजीव अग्रवाल और गुरुग्राम के ग्रीन इंफ्रा के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ माद्रा को सुबूतों के अभाव अभाव में मामले से बरी कर दिया गया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव के खिलाफ घूसखोरी का आरोप था, लेकिन चूंकि अब वह जीवित नहीं हैं तो उनके खिलाफ आरोप तय नहीं किया जाएगा।
बता दें कि कोर्ट ने अप्रैल 2016 में जिंदल, पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता व अन्य 11 के खिलाफ आइपीसी व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत आपराधिक षड़यंत्र, धोखाधड़ी के लिए आरोप तय करने के आदेश दिए थे।