इतालवी नौसैनिक लातोर को 30 सितंबर तक इटली में रहने की छूट
सुप्रीम कोर्ट ने केरल में भारतीय मछुआरों केे हत्यारोपी इतालवी मरीन मैसीमिलियानो लातोर को 30 सितंबर तक इटली में रहने की इजाजत दे दी है।
नई दिल्ली (प्रेट्र)। भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी नौसैनिक मैसीमिलियानो लातोर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें 30 सितंबर तक इटली में रहने की इजाजत दे दी है। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि इस मसले पर अंतरराष्ट्रीय पंचाट में चल रही सुनवाई दिसंबर, 2018 तक पूरी हो जाएगी।
जस्टिस एआर दवे, कुरियन जोसेफ और अमिताव रॉय की पीठ ने मंगलवार को यह राहत दी। कोर्ट ने इतालवी अधिकारियों को 30 अप्रैल तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। लातोर के वकील सोली सोराबजी ने साल के अंत तक इटली में रहने देने की छूट मांगी थी, लेकिन कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ। उन्होंने दलील दी थी कि चूंकि भारत में मामले की सुनवाई स्थगित है, इसलिए उनके मुवक्किल को इस साल अपने देश में रहने की इजाजत दी जाए। लातोर और सल्वाटोर गिरोन को केरल तट पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लातोर को इलाज कराने के लिए इटली जाने की छूट दी गई थी।