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इसरो साजिश मामले में तीन पूर्व पुलिसकर्मियों, पूर्व आईबी कर्मी की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत बढ़ी

केरल उच्च न्यायालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) साजिश मामले में केरल पुलिस के तीन पूर्व अधिकारियों और खुफिया ब्यूरो (आईबी) के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को गिरफ्तारी से दिया गया अंतरिम संरक्षण बुधवार को एक और दिन के लिये बढ़ा दिया।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Thu, 05 Aug 2021 07:52 AM (IST)Updated: Thu, 05 Aug 2021 07:52 AM (IST)
इसरो जासूसी मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत बढ़ी।(फोटो: दैनिक जागरण)

कोच्चि, प्रेट्र। केरल हाई कोर्ट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) साजिश मामले में केरल पुलिस के तीन पूर्व अधिकारियों और खुफिया ब्यूरो (आइबी) के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को गिरफ्तारी से दिया गया अंतरिम संरक्षण और एक दिन के लिए बढ़ा दिया। जस्टिस अशोक मेनन की एकल पीठ को सीबीआइ के वकील ने सूचित किया कि इस मामले में अतिरिक्त सालिसिटर जनरल पेश होंगे। इसके बाद पीठ ने तीन पूर्व पुलिसकíमयों और पूर्व आइबी कर्मी की अंतरिम राहत को एक और दिन के लिए बढ़ा दिया। अदालत ने इस मामले को पांच अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

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केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में अलग-अलग तारीखों पर केरल पुलिस के पूर्व अधिकारियों- आरबी श्रीकुमार, एस विजयन और थंपी एस दुर्गादत्त- तथा खुफिया ब्यूरो के पूर्व अधिकारी पीएस जयप्रकाश को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। इन सभी ने सीबीआइ द्वारा दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।इन चारों के अलावा 1994 के जासूसी मामले में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन की गिरफ्तारी और हिरासत के सिलसिले में जांच एजेंसी द्वारा दर्ज मामले में 14 अन्य लोगों को आपराधिक साजिश, अपहरण, साक्ष्यों से छेड़छाड़ जैसे विभिन्न आरोपों के तहत भादंवि की विभिन्न धाराओं के तहत नामजद किया गया था।


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