तीन जून तक पूरे देश में लागू हो जाएगा इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल
जीएसटी कानून के तहत 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के माल की ढुलाई के लिए ई-वे बिल साथ में होना आवश्यक है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जीएसटी लागू करते समय भले ही कई तरह की कठिनाइयां सामने आई हों, लेकिन सरकार ई-वे बिल लागू करने में कामयाब रही है। एक अप्रैल से देशभर में इंटर-स्टेट व्यापार के लिए ई-वे बिल लागू होने के बाद अब तक 20 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों इंट्रा-स्टेट व्यापार के लिए ई-वे बिल लागू हो चुका है। तीन जून तक पूरे देश में इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल लागू कर दिया जाएगा।
- अब तक 20 राज्यों व केंद्र-शासित क्षेत्रों में लागू हो चुका है इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल
-एक अप्रैल से अब तक साढ़े चार करोड़ से अधिक ई-वे बिल हो चुके हैं जनरेट
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सोमवार को राजस्थान में इंट्रास्टेट ई-वे बिल लागू हो गया है। इस तरह इंट्रास्टेट व्यापार के लिए ई-वे बिल लागू करने वाले राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 20 हो गयी है। जून के पहले हफ्ते तक इंट्रास्टेट ई-वे बिल को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र ने अपने टैक्स अधिकारियों को राज्यों के टैक्स अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहने का निर्देश दिया है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि एक अप्रैल से अब तक साढ़े चार करोड़ से अधिक ई-वे बिल जनरेट हो चुके हैं जिसमें करीब सवा करोड़ से अधिक ई-वे बिल इंट्रास्टेट व्यापार के लिए ही हैं। टैक्स अधिकारियों ने प्रभावी ढंग से ई-वे बिल की व्यवस्था का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी कानून के तहत 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के माल की ढुलाई के लिए ई-वे बिल साथ में होना आवश्यक है। जीएसटी काउंसिल ने इस साल 10 मार्च को हुई बैठक में एक अप्रैल से देशभर में इंटर-स्टेट व्यापार के लिए ई-वे बिल लागू करने का फैसला किया था।
इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल का क्रियान्वयन चुनिंदा राज्यों में चरणबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पूरे देश में ई-वे बिल के क्रियान्वयन से जीएसटी की चोरी रुकेगी।