ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर कितना मिलता है रिफंड? जानिए टैक्स काटने का पूरा गणित
ट्रेन टिकट कैंसिल करते समय हमेशा मन में यह सवाल रहता है कि आपको कितना पैसा रिफंड में मिलेगा।

ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर कितना मिलता है रिफंड?

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रेन टिकट कैंसिल करते समय हमेशा मन में यह सवाल रहता है कि आपको कितना पैसा रिफंड में मिलेगा। भारतीय रेलवे के नए नियमों के अनुसार कैंसिलेशन चार्ज हमेशा टिकट कैंसिल करने के समय पर निर्भर करती है।यहां हम आपको बताएंगे कि आखिर ट्रेन चलने से कितनी देर पहले टिकट कैसिल करने पर आप मैक्सिमम रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
भारतीय रेलवे के 1 अप्रैल 2026 को हुए बदलाव के अनुसार, अब ज्यादा रिफंड पाने के लिए यात्रियों को टिकट समय से पहले कैंसिल करने की योजना बनानी होगी। नई पॉलिसी में रिफंड की समय-सीमा ट्रेन के छूटने से और आगे बढ़ा दी गई है, जबकि आखिरी वक्त में कैंसिल करने पर पेनल्टी भी बढ़ाई गई है।
ट्रेन टिकट कैंसिलेशन रिफंड के नियम
| समय सीमा | कैंसिलेशन चार्ज | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ट्रेन के तय समय से 72 घंटे से ज्यादा पहले |
| ||||||||||||
| ट्रेन के तय समय से 72 घंटे के अंदर और 24 घंटे तक | किराए का 25% (लेकिन ऊपर बताई गई न्यूनतम फ्लैट दर से कम नहीं होगा) | ||||||||||||
| ट्रेन के तय समय से 24 घंटे से कम और 8 घंटे पहले तक (या चार्ट बनने तक, जो भी पहले हो) | किराए का 50% (लेकिन न्यूनतम कैंसिलेशन चार्ज से कम नहीं होगा) |
ट्रेन टिकट कैंसिलेशन पर कोई रिफंड नहीं
सबसे सख्त बदलाव 'नो-रिफंड' समय-सीमा में किया गया है। नए नियमों के तहत, अगर ट्रेन छूटने से 8 घंटे से भी कम समय पहले टिकट कैंसिल किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इस समय-सीमा को दोगुना करके, भारतीय रेलवे आखिरी समय में रिफंड पाने की शर्तों को काफी सख्त कर रहा है।
चार्ट बनने के बाद ई-टिकट रद नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करें और IRCTC की ट्रैकिंग सेवा के माध्यम से रिफंड केस का स्टेटस चेक करता रहें।
रेलवे नियमों के अनुसार TDR फाइल करने की शर्तें
कंफर्म रिजर्वेशन वाले टिकट के लिए: यदि ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से चार घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं किया जाता या ऑनलाइन TDR फाइल नहीं किया जाता, तो किराए का कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
RAC ई-टिकट के लिए: यदि ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से तीस मिनट पहले तक टिकट कैंसिल नहीं किया जाता या ऑनलाइन TDR फाइल नहीं किया जाता, तो किराए का कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
यह भी पढ़ें- ट्रेन में डॉग-बिल्ली को लेकर सफर कर सकते हैं या नहीं? जानिए पेट्स के लिए रेलवे का नियम
यह भी पढ़ें- ट्रेन से कैसे भेजते हैं टू-व्हीलर, कितना लगता है किराया? रेलवे का पार्सल बुकिंग नियम जानिए
