भारत-बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि पर करार
भारत व बांग्लादेश के बीच आखिरकार प्रत्यर्पण संधि को लेकर समझौता हो गया। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और बांग्लादेश के गृह मंत्री मुहिउद्दीन खान आलमगीर ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। सुशील कुमार शिंदे की दो दिवसीय बांग्लादेश यात्रा के पहले दिन दोनों देशों के बीच वीजा को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
नई दिल्ली। भारत व बांग्लादेश के बीच आखिरकार प्रत्यर्पण संधि को लेकर समझौता हो गया। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और बांग्लादेश के गृह मंत्री मुहिउद्दीन खान आलमगीर ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। सुशील कुमार शिंदे की दो दिवसीय बांग्लादेश यात्रा के पहले दिन दोनों देशों के बीच वीजा को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
सूत्रों के मुताबिक यह संधि आतंकवाद से निपटने के लिहाज से तैयार की गई है और इस प्रत्यर्पण संधि में कुछ इंकार के प्रावधान भी हैं। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता होगा, तो संबंधित देश प्रत्यर्पण अनुरोध को खारिज कर सकता है।
वीजा समझौते के अनुसार, दोनों देशों के व्यापारियों को पांच वर्षीय बहुप्रवेश वीजा दिया जाएगा। जो लोग चिकित्सकीय आधार पर यात्रा करना चाहेंगे, उन्हें दो वर्ष का बहुप्रवेश वीजा दिया जाएगा, जिसे अतिरिक्त एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। चिकित्सकीय उद्देश्य के मामले में किसी मरीज के साथ तीन तिमारदार भी वीजा पाने के हकदार होंगे।
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