Move to Jagran APP

टैक्स चोरी और फेमा उल्लंघन मामले में ईसाई धर्म प्रचारक केपी योहनान को आयकर विभाग का नोटिस

आयकर विभाग ने ईसाई धर्म प्रचारक केपी योहनान को नोटिस जारी कर 23 नवंबर को कोच्चि कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया है। उनके खिलाफ यह नोटिस कर चोरी और फेमा उल्लंघन मामले में जारी किया गया है।

By Neel RajputEdited By: Published: Tue, 17 Nov 2020 12:07 PM (IST)Updated: Tue, 17 Nov 2020 12:07 PM (IST)
टैक्स चोरी और फेमा उल्लंघन मामले में ईसाई धर्म प्रचारक केपी योहनान को आयकर विभाग का नोटिस
23 नवंबर को कोच्चि कार्यालय मेें पेश होने का निर्देश

loksabha election banner

तिरुवनंतपुरम, एएनआइ। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act-FEMA) उल्लंघन मामले में बिलिवर्स ईस्टर्न चर्च के बिशप और ईसाई धर्म प्रचारक केपी योहनान को नोटिस जारी किया है। विभाग ने पूछताछ के लिए उन्हें 23 नवंबर को कोच्चि कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया है।

बता दें कि इस सिलसिले में कुछ दिन पहले केपी योहनान के घर और कार्यालय पर आइटी ने छापे-मारी की थी। चर्च पर आरोप है कि वह चैरिटी फंड का इस्तेमाल धार्मिक और निजी कार्यों के लिए कर रहा है। बताया गया था कि छापेमारी में आइटी विभाग को सूत्रों से इस बारे में जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। इस दौरान अधिकारियों को चर्च के मुखिया के घर पर खड़ी एक गाड़ी से 57 लाख रुपए और कुछ फोन बरामद हुए थे। इसके अलावा केपी योहनान पर यह भी आरोप है कि उन्होंने गरीबों के नाम पर विदेशों से धन इकट्ठा कर उसे रियल एस्टेट क्षेत्र में और निजी इंवेस्टमेंट में खर्च किया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.