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आयकर विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया पर 564 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना, समझें खाताधारकों पर क्या होगा असर?

आयकर विभाग ने बैंक आफ इंडिया (बीओआई) पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) ने गुरुवार को कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ आयकर आयुक्त राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (एनएफएसी) के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। बैंक का मानना है कि उसके पास अपनी स्थिति को उचित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं।

By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya Published: Fri, 29 Mar 2024 04:00 AM (IST)Updated: Fri, 29 Mar 2024 04:00 AM (IST)
आयकर विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया पर 564 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना, समझें खाताधारकों पर क्या होगा असर?
आयकर विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

पीटीआई, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) ने गुरुवार को कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ आयकर आयुक्त, राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (एनएफएसी) के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है।

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बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, "उसे आयकर विभाग, आकलन इकाई से आकलन वर्ष 2018-19 से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270ए के तहत आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें विभिन्न नियमों के उल्लंघनों पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।"

इसमें कहा गया कि बैंक का मानना है कि उसके पास इस मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं। बैंक ने कहा, "इसलिए उम्मीद है कि पूरी जुर्माना मांग कम हो जाएगी। ऐसे में बैंक की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"


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