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अर्धसैनिक बलों को राशन और जोखिम भत्ते पर मिल सकती है आयकर छूट

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों को मिलने वाले राशन भत्ते और जोखिम भत्ते में आयकर छूट पर विचार का आश्वासन दिया है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Wed, 03 Apr 2019 08:24 PM (IST)Updated: Wed, 03 Apr 2019 08:24 PM (IST)
अर्धसैनिक बलों को राशन और जोखिम भत्ते पर मिल सकती है आयकर छूट
अर्धसैनिक बलों को राशन और जोखिम भत्ते पर मिल सकती है आयकर छूट

नई दिल्ली, प्रेट्र। सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों के जवानों को राशन भत्ते और जोखिम भत्ते पर आयकर छूट मिल सकती है। इस कदम के लागू होने से सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआइएसएफ, आइटीबीपी और एसएसबी के लगभग नौ लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

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गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों को मिलने वाले राशन भत्ते और जोखिम भत्ते में आयकर छूट पर विचार का आश्वासन दिया है। वित्त मंत्रालय ने यह आश्वासन गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए उस पत्र के जवाब में दिया है, जिसमें अर्धसैनिक बलों के जवानों को अन्य अर्धसैनिक बलों और वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राशन भत्ते में आयकर छूट देने का मुद्दा उठाया गया था।

सातवें वेतन आयोग में की गई है सिफारिश

असम राइफल्स और एनएसजी जवानों को जहां मुफ्त राशन दिया जाता है वहीं सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआइएसएफ, आइटीबीपी और एसएसबी जवानों को राशन भत्ता दिया जाता है। गैर राजपत्रित रैंक जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक और निरीक्षक तक के अर्धसैनिक बलों के जवानों को 3,000 रुपये प्रति माह राशन भत्ता दिया जाता है।

सातवें वेतन आयोग ने अर्धसैनिक जवानों को मिलने वाले राशन भत्ते को आयकर से मुक्त रखने की सिफारिश की है। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों को मिलने वाले जोखिम भत्ते का मुद्दा भी उठाया है। पदों के अनुरूप जोखिम भत्ता 6,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये प्रति माह तक होता है।


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