रेलवे करेगा सख्ती, बिना टिकट पकड़े गए तो देना पड़ेगा एसी का किराया
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने मुंबई के रेल अधिकारियों से बिना टिकट यात्रियों को रोकने के सुझाव मांगे।
प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद। बिना टिकट या अनधिकृत सफर करते पकड़े गए तो एसी के बराबर का किराया जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। यह जुर्माना कम से कम एक हजार रुपये तक हो सकता है। रेलवे बिना टिकट यात्रियों पर रोक लगाने के लिए जुर्माना राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। सभी रेल अधिकारियों से इस पर सुझाव भी मांगे गए हैं।
ट्रेनों में लगातार बिना टिकट यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। पिछले माह रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्वनी लोहानी मुंबई गए थे। निरीक्षण के दौरान बिना टिकट यात्री पकड़े गए थे। चेयरमैन ने मुंबई के रेल अधिकारियों से बिना टिकट यात्रियों को रोकने के सुझाव मांगे। अधिकारियों ने सुझाव दिए थे कि यात्रियों से जुर्माना 250 रुपये लिया जाता है, जो काफी कम है। इसे बढ़ाकर न्यूनतम एक हजार रुपये कर देना चाहिए। रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने दिल्ली लौटने पर अधिकारियों को बिना टिकट जुर्माना बढ़ाने के लिए कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। साथ ही सभी रेल मंडल के अधिकारियों से सुझाव भी मांगे हैं।
अक्टूबर में हो सकता है लागू
रेलवे बोर्ड अक्टूबर से जुर्माना राशि बढ़ाने की घोषणा कर सकता है। बिना टिकट यात्रियों से एक हजार रुपये जुर्माने के साथ किराया की वसूल किया जाएगा। अनधिकृत टिकट लेकर सफर करने वालों से जुर्माना राशि पांच सौ रुपये और शेष किराया लिया जाना प्रस्तावित है।
1999 के पहले था जुर्माना 50 रुपये
मंडल रेल प्रबंधक अजय कुमार सिंघल ने बताया कि भारतीय रेलवे के संचालन के समय से बिना टिकट यात्रियों पर जुर्माने का प्रावधान रहा है। बिना टिकट यात्रियों की संख्या बढ़ने पर जुर्माना राशि भी बढ़ाई जाती रही है। 1985 में जुर्माना राशि बढ़ाकर 50 रुपये की गई थी। उसके बाद 1999 में जुर्माना राशि बढ़ाकर 250 रुपये कर दी गई। अब एक बार फिर से जुर्माना राशि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।