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यौन उत्‍पीड़न मामला: 5 साल तक हर माह देना होगा 50,000 रुपये का जुर्माना

बेंगलुरु के श्रम विभाग में पूर्व कर्मचारी ने कंपनी के एचआर मैनेजर पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है।

By Monika minalEdited By: Published: Sat, 07 Jan 2017 03:58 PM (IST)Updated: Sat, 07 Jan 2017 04:16 PM (IST)
यौन उत्‍पीड़न मामला: 5 साल तक हर माह देना होगा 50,000 रुपये का जुर्माना

बेंगलुरु (जेएनएन)। पूर्व कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न मामले में में राज्य श्रम विभाग ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी के हृयूमन रिर्सोसेज मैनेजर पर जुर्माना लगाया है जिसके तहत मैनेजर को पांच साल तक हर माह 50,000 रुपये बतौर जुर्माना कर्मचारी को देना होगा। विभाग ने कंपनी को यह भी निर्देश दिया है कि अगले तीन साल तक मैनेजर को न तो प्रमोशन दिया जाए और न ही सैलेरी इंक्रीमेंट।

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एडिशनल लेबर कमिश्नर ने इस मामले में कंपनी को अपने गिरफ्त् में लेकर महिला को हर्जाना देने का निर्देश दिया है। महादेवपुरा में आइपी इंफ्यूजन सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व कर्मचारी ने बताया कि नौकरी के दौरान सीनियर मैनेजर (एचआर) भरत चंद्रशेखर ने उसका यौन शोषण किया। कंपनी द्वारा उसकी शिकायत न सुने जाने के बाद वह अपनी अपील के साथ श्रम विभाग के पास गयी।

महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि चंद्रशेखर गलत तरीके से उसे छूने की कोशिश करता था और उसके ड्रेसिंग सेंस व अन्य चीजों को लेकर अजीब से कमेंट्स करता था।

27 दिसंबर 2017 को लेबर कमिश्नर ने कंपनी को चंद्रशेखर की वार्षिक वेतन बढ़ोतरी को रोक कर रखने का निर्देश दिया था। उन्होंने कंपनी को अगले 60 माह तक चंद्रशेखर की वेतन से हर माह 50,000 रुपये काटने और शिकायतकर्ता को देने का निर्देश दिया।

यदि चंद्रशेखर कंपनी को छोड़ देता है तो उस मामले में जिम्मेवारी कंपनी की बनती है कि पीड़िता को उसके हर्जाने की रकम कैसे दी जाए। जब महिला ने कंपनी छोड़ा था उस वक्त उसकी मासिक सैलरी 30,000 रुपये थी।

बता दें, महिला ने कंपनी के इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी के पास अपनी शिकायत दर्ज करायी थी जिसे 23 जुलाई 2015 को खारिज कर दिया गया इसके बाद वह 16 अक्टूबर 2016 को श्रम विभाग पहुंची।

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