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EPF अकाउंट में हुई नाम और जन्मतिथि गलत, यहां जानें कैसे कर सकते हैं ठीक

यदि आपके ईपीएफ खाते में यदि आपकी जानकारी आधार कार्ड से मैच नहीं करती है तो जानें कैसे उसे ठीक कर सकते हैं आप

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Sun, 24 Nov 2019 01:38 PM (IST)Updated: Sun, 24 Nov 2019 01:38 PM (IST)
EPF अकाउंट में हुई नाम और जन्मतिथि गलत, यहां जानें कैसे कर सकते हैं ठीक
EPF अकाउंट में हुई नाम और जन्मतिथि गलत, यहां जानें कैसे कर सकते हैं ठीक

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क।  प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले हर एक नागरिक के लिए इम्पलॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) काफी अहम रखता हैं। क्योंकि यहीं आपके लिए बुढ़ापे का सहारा होता है। सभी प्राइवेट कंपनियों में EPF में योगदान करना जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पीएफ स्टेटमेंट में नाम और जन्म दिन की तारीख आधार में दी गई जानकारी से अलग होती है। 

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यदि आपके साथ भी ऐसा है तो आपको EPF खाते से पैसे निकालते हुए मुश्किलों का सामना करना पड़ा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा था कि 8.38 करोड़ से अधिक पीएफ अकाउंट के सदस्यों के जन्म तिथी गलत दर्ज हैं। जबकि, 11.07 करोड़ ईपीएफ खाते ऐसे है जिनमें पिका का नाम ही नहीं लिखा है। 

चलिए तो हम आपको बताते हैं कि ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है

सबसे पहले तो आप ये देख लें की आपके पीएफ (EPF) फंड में आपका नाम और जन्म तारीख आपके आधार कार्ड में दर्ज जानकारी के अनुसार ही है या नहीं। यदि आपकी कोई जानकारी ठीक नहीं है तो घबराने की जरुरत नहीं है आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। 

यहां जाने इसे ठीक करने का तरीका 

सबसे पहले जाने इसे ठीक करने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए

 -एक्टिव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)

-आधार नंबर

अपने EPFO अकाउंट में बदलाव से पहले आपको ये देखना होगा की आपके आधार कार्ड में जो जानकारी दी गई है वो सहीं है या नहीं। क्योंकि यदि आपकी जानकारी आधार कार्ड में पहले से ही गलत लिखी है तो आपको जानकारी बदलते वक्त ये लिखा हुआ मिलेगा की आपका आधार पहले से ही वेरिफाइड हो चुका है। 

इसके बाद आप चाह कर भी अपने ईपीएफ अकाउंट में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड ठीक करना पड़ेगा। 

कैसे अपडेट करे पीएफ की जानकारी 

ईपीएफ जानकारी में सुधार जो तरह से किया जा सकता है। पहला इम्पलाई के द्वारा दूसरा नियुक्त करने वाले के स्तर पर। 

- मेंबर यूनिफायड पोर्टल के जरिए इम्पलाई के नाम जन्म तिथी में बदलाव करने के बाद इसे नियोक्ता के पास भेज देगा। 

- इसके बाद सिस्टम किए गए बदलावों के साथ इसे आधार के साथ मिलाएगा। 

- जैसे ही आपकी सारी जानकारी वैरिफाइड हो जाएगी। आपका आवेदन नियोक्ता को ट्रांसफर कर जिया जाएगा। - नियोक्ता आपके आवेदन को ईपीएफओ को भेज देगा।

-ईपीएफओ इसमें जितने भी जरुरी सुधार है उन्हें सही कर देगा। 


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