गन्ना किसानों के बकाये पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट सख्त
किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किए जाने मामले को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है। हाई कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा एवं पंजाब की सभी प्राइवेट शुगर मिलों व दोनों राज्य सरकारों को इस सबंध में नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने दोनों
चंडीगढ़। किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किए जाने मामले को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है। हाई कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा एवं पंजाब की सभी प्राइवेट शुगर मिलों व दोनों राज्य सरकारों को इस सबंध में नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के अधिकारयिों को कड़ी फटकार भी लगाई।
हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि पिछले साल के गन्ने का देरी से भुगतान करने पर कितना ब्याज दिया गया। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की भी नोटिस जारी कर पूछा है कि वह चीनी मिलों की वित्तीय सहायता के लिए वह क्या कदम उठा रही हे।
हरियाणा व पंजाब के वित्त सचिव,गन्ना आयुक्त और शुगरफेड के प्रबंध निदेशक हाईकोर्ट में पेश हुए। हाई कोर्ट ने सभी अध्ािकारियों को किसानों को बकाये का भुगतान न कराने पर कड़ी फटकार लगाई। पंजाब में लगभग 730 व हरियाणा में लगभग 900 करोड रूपये गन्ना किसानों का शुगर मिलों पर बकाया है। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब देने के लिए समय मांगा है।