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Sedition Case : पत्रकार के माफी मांगने पर हाई कोर्ट ने खारिज किया देशद्रोह का केस

पत्रकार धवल पटेल ने यह लेख वेब पोर्टल फेस आफ द नेशन के लिए लिखा था। पटेल ने कहा कि उन्होंने बगैर किसी पूर्वाग्रह के माफी मांगी है। जस्टिस आरपी ढोलारिया ने 6 नवंवर को एफआइआर खारिज करने का आदेश दिया।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Tue, 10 Nov 2020 06:15 AM (IST)Updated: Tue, 10 Nov 2020 06:15 AM (IST)
Sedition Case : पत्रकार के माफी मांगने पर हाई कोर्ट ने खारिज किया देशद्रोह का केस
वेब पोर्टल फेस आफ द नेशन के पत्रकार धवल पटेल की फाइल फोटो।

 अहमदाबाद, प्रेट्र। बिना शर्त माफी मांगे जाने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने पत्रकार धवल पटेल के खिलाफ दर्ज देशद्रोह का केस खारिज कर दिया। पत्रकार पर यह केस इस आशय का लेख लिखने के लिए दर्ज किया गया था जिसमें कहा गया था कि राज्य में कोरोना महामारी से निपटने में विफलता के चलते मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को हटाकर उनकी जगह केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया नए मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। 

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बगैर किसी पूर्वाग्रह के माफी मांगी 

पत्रकार धवल पटेल ने यह लेख वेब पोर्टल 'फेस आफ द नेशन' के लिए लिखा था। पटेल ने कहा कि उन्होंने बगैर किसी पूर्वाग्रह के माफी मांगी है। जस्टिस आरपी ढोलारिया ने 6 नवंवर को एफआइआर खारिज करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि करियर शुरू करने वाले युवा पत्रकार के माफीनामे से वह संतुष्ट हैं। इसके साथ ही हिदायत दी कि भविष्य में कोई लेख प्रकाशित करने में सतर्क रहें कि किसी संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ इस प्रकार की अपुष्ट टिप्पणी नहीं हो। पटेल के खिलाफ मई में आइपीसी की धारा 124-ए (देशद्रोह) तथा आपदा प्रबंधन कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। 


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