अब बाइक पर महिलाओं के लिए हेलमेट जरूरी
राजधानी में अब दुपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं को हेलमेट पहनना जरूरी हो गया है। सिख महिलाओं को इस नियम से बाहर रखा गया है। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
नई दिल्ली। राजधानी में अब दुपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं को हेलमेट पहनना जरूरी हो गया है। सिख महिलाओं को इस नियम से बाहर रखा गया है। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दुपहिया चलाने वाली दिल्ली की सभी महिलाओं को अब हेलमेट लगाना जरूरी होगा। बैक सीट पर बैठने वाली महिलाओं पर भी यह नियम लागू होगा। हालांकि इस नोटिफिकेशन में सिख महिलाओं को हेलमेट लगाने से छूट दी गई है।
अभी तक दिल्ली महिलाओं को हेलमेट लगाने की अनिवार्यता से छूट थी। दिल्ली मोटर वीह्कल एक्ट 115 में संशोधन करके गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साल 1998 में ही दिल्ली सरकार ने टू वीलर चलाने वाले और उसपर बैठने वाले के लिए हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया था। इस नियम को लेकर सिख समुदाय के एतराज के बाद सरकार ने साल 1999 में मोटर वाहन नियम 1993 में बदलाव किया और महिलाओं के हेलमेट पहनने को विकल्प के तौर पर बना दिया।