एमके सिन्हा और एके बस्सी की अर्जियों पर बाद में होगी सुनवाई
कोर्ट ने दोनों अधिकारियों के वकीलों से कहा कि आलोक वर्मा के मुख्य मामले के बाद उनकी अजिर्यों पर सुनवाई की जाएगी।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा से कामकाज छीने जाने के बाद नये अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव द्वारा ट्रांसफर किये जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीबीआइ अधिकारी एमके सिन्हा की अर्जियों पर कोर्ट बाद में सुनवाई करेगा। गुरुवार को कोर्ट ने दोनों अधिकारियों के वकीलों से कहा कि आलोक वर्मा के मुख्य मामले के बाद उनकी अजिर्यों पर सुनवाई की जाएगी। मुख्य मामले पर बुधवार को फिर सुनवाई होनी है।
दोनों ही अधिकारी सीबाआई विशेष निदेशक राकेश सिन्हा के खिलाफ दर्ज एफआइआर की जांच से जुड़े थे जिनका नये अंतरिम निदेशक ने आने के बाद दिल्ली के बाहर स्थानांतरण कर दिया है।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान एमके सिन्हा की वकील इंद्रा जयसिंह ने कहा कि वह फिलहाल अपनी अर्जी पर जोर नहीं दे रहीं है लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पूरे मामले की मंशा जगजाहिर करने के लिए खटखटाया है। उन्होंने कहा कि उनका स्थानांतरण इसलिए किया गया है ताकि चल रही जांच रुक जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें आशंका है कि कही उन्हें इस मामले में अभियुक्त न बना दिया जाए।
दूसरी ओर एके बस्सी के वकील राजीव धवन ने कहा कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि उनका ट्रांसफर पोर्ट ब्लेयर किया गया है वहां कुछ दिन ठंडक मे वे रहें लेकिन वहां अच्छा नहीं है। धवन ने कहा कि उन्होंने रिकार्ड सहित सारा मामला कोर्ट के सामने रख दिया है।