आडवाणी की याचिका पर सुनवाई स्थगित
भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी द्वारा अपने खिलाफ गुड़गांव में दर्ज एफआइआर को रद करने की याचिका पर सुनवाई 22 अक्टूबर तक स्थगित हो गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस रामेश्र्वर मलिक ने अगली सुनवाई पर बहस के आदेश दिए हैं।
जागरण संवााददाता, चंडीगढ़ । भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी द्वारा अपने खिलाफ गुड़गांव में दर्ज एफआइआर को रद करने की याचिका पर सुनवाई 22 अक्टूबर तक स्थगित हो गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस रामेश्र्वर मलिक ने अगली सुनवाई पर बहस के आदेश दिए हैं।
नेवी वार रूम मामला प्रकाश में आने पर आडवाणी ने प्रेसवार्ता कर अभिषेक वर्मा के इस मामले में शामिल होने का बयान दिया था। अभिषेक ने इसे अपनी छवि खराब करने की कोशिश बताकर गुड़गांव कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था।
आडवाणी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस एफआइआर को रद करने की मांग की है। हाईकोर्ट में यह मामला कई साल से विचारधीन है, लेकिन अभी तक अभिषेक वर्मा को नोटिस सर्व नहीं हुआ था।
हाईकोर्ट ने नए सिरे से नोटिस जारी कर अभिषेक से जवाब तलब किया था। नेवी वार मामले में सीबीआइ ने वर्मा के खिलाफ कई मामले दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी।