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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 29, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Supreme Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई आज, सीएम ने कहा था केंद्र कर रहा शक्तियों का दुरुपयोग

Published: Mon, 29 Apr 2024 06:00 AM (IST)

सुप्रीम कोर्ट आबकारी नीति घोटाले से उपजे मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ...और पढ़ें

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई आज
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई आज

 पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आबकारी नीति घोटाले से उपजे मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ मामले की सुनवाई कर सकती है। केजरीवाल ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि मामले में उनकी अवैध गिरफ्तारी स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव एवं संघवाद पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला है।

एजेंसी मनमानी तरीके से कर रही काम- केजरीवाल

मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दायर ईडी के जवाबी हलफनामे के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आदर्श चुनाव आचार संहिता के लगते ही उनकी गिरफ्तारी का तरीका और समय एजेंसी की मनमानी के बारे में बहुत कुछ बताता है।

केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना

केजरीवाल ने दावा किया कि यह एक अद्भुत मामला। इसमें केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी व उसके नेताओं को दबाने के लिए मनी लॉड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत ईडी और उसकी व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग किया।

ईडी ने गलत तरीके से सीएम को गिरफ्तार किया

उन्होंने दावा किया ईडी ने मौजूदा मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय विपक्षी पार्टियों में से एक के राष्ट्रीय संयोजक को गलत तरीक से उठाया। उनकी गिरफ्तारी से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक समान अवसर का स्पष्ट रूप से समझौता हो गया।

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