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स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए जारी किए संशोधित दिशा-निर्देश

सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की भी सलाह दी जाएगी।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sun, 02 Aug 2020 10:17 PM (IST)Updated: Sun, 02 Aug 2020 10:17 PM (IST)
स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए जारी किए संशोधित दिशा-निर्देश

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए रविवार को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए, जो आठ अगस्त से प्रभावी होंगे।

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सभी यात्रियों को शपथपत्र देना होगा कि वे 14 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे

दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सभी यात्रियों को ऑनलाइन पोर्टल पर एक शपथपत्र देना होगा कि वे अनिवार्य रूप से 14 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे। इसमें से सात दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का उन्हें भुगतान करना होगा और बाकी सात दिन अपने घर पर आइसोलेशन के दौरान अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी।

पहुंचने से कम-से-कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा

मंत्रालय ने कहा, केवल विशेष मामलों जैसे कि गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी और 10 साल अथवा उससे कम उम्र के बच्चों वाले अभिभावकों को घर पर 14 दिनों के आइसोलेशन की अनुमति दी जा सकती है। अगर लोग ऐसी छूट प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें पहुंचने से कम-से-कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा इस सिलसिले में लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

संक्रमण नहीं होने की रिपोर्ट जमा करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से छूट की मांग कर सकते हैं

नए दिशा-निर्देशों के मुतबिक, यात्री यहां पहुचंने पर आरटी-पीसीआर परीक्षण में संक्रमण नहीं होने की पुष्टि वाली रिपोर्ट जमा करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से छूट की मांग कर सकते हैं। यह परीक्षण यात्रा शुरू करने से पहले 96 घंटों के भीतर किया गया होना चाहिए।

सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की भी सलाह दी जाएगी

इसके मुताबिक, विमान अथवा जहाज के पहुंचने से पहले संबंधित एजेंसियों की ओर से यात्रियों को टिकट के साथ ही नियमों की जानकारी उपलब्ध कराने वाली सामग्री मुहैया करायी जानी चाहिए। सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की भी सलाह दी जाएगी।


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