स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, तंबाकू उत्पादों पर चित्र के साथ जारी हो चेतावनी
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को तंबाकू उत्पादों पर अनिवार्य प्रदर्शन के लिए दो नए सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी जारी की।
नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को तंबाकू उत्पादों पर अनिवार्य प्रदर्शन के लिए दो नए सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी जारी की।
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नवीनतम अधिसूचना अधिक खतरनाक सचित्र चेतावनी के लिए निर्देशित करती है। भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 के तहत सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के नए सेट को अधिसूचित किया है। उपधारा पैकेजिंग और लेबलिंग के तहत तीसरे नियम में संशोधन किया गया है।
ये संशोधित नियम 1 दिसंबर, 2020 से लागू होंगे। नए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों में छवि के दो सेट हैं। पहली छवि 1 दिसंबर, 2020 से शुरू होने के बाद बारह महीनों की अवधि के लिए मान्य होगी। जबकि दूसरी छवि पहली छवि के निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के प्रारंभ होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के बाद से लागू होगी। जानकारी के लिए बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने तंबाकू पान मसाले का सेवन सार्वजनिक तौर पर करना अपराध करार दिया है।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध
गौरतलब है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध बनाया गया है और साथ ही गुटखा, शराब, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू किया गया है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस को लेकर लगातार हो रही स्टडी में सामने आया है कि धुप्रमाप करने वालों को वायरस से अधिक खतरा है। बता दें कि देश में फिलहाल. कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 लाख के पार पहुंच चुकी है। वैश्विक स्तर पर कोरोना प्रभावित देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। हालांकि, भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव केस से ज्यादा कोरोना से संक्रमित होकर ठीक होने वालों की संख्या हैं।