हाई कोर्ट ने डिंपल के खिलाफ शिकायत के कागजात मांगे
बांबे हाई कोर्ट ने शहर पुलिस से दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना का खुद को लिव-इन पार्टनर बताने वाली अनीता आडवाणी द्वारा अपनी शिकायत के संबंध सौंपे गए सभी दस्तावेज पेश करने को कहा है। पिछले साल 1
मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने शहर पुलिस से दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना का खुद को लिव-इन पार्टनर बताने वाली अनीता आडवाणी द्वारा अपनी शिकायत के संबंध सौंपे गए सभी दस्तावेज पेश करने को कहा है। पिछले साल 18 जुलाई को राजेश के निधन के कुछ दिन बाद अनीता ने बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में डिंपल, उनकी बेटियों ट्विंकल और रिंकी, दामाद अक्षय कुमार के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून के तहत मामला दर्ज कराया था।
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अनीता के अनुसार, वह राजेश की लिव-इन पार्टनर थीं, लेकिन अभिनेता के बीमार पड़ने के बाद ही उन्हें उनके घर 'आशीर्वाद' से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने दलील दी है कि जब राजेश गंभीर रूप से बीमार थे और कुछ समझने की स्थिति में नहीं थे, तब वसीयत पर उनके अंगूठे का निशान ले लिया गया। अनीता ने डिंपल और उनके परिवार से गुजारे भत्ते की मांग की है। इस मामले को खारिज करने की डिंपल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस साधना जाधव ने कहा, 'प्रतिवादी (अनीता) ने अपने दावे की पुष्टि के लिए कुछ तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज सौंपे हैं। इसलिए अभियोजन पक्ष सभी आवश्यक कागजात 11 अक्टूबर तक पेश करे।' दरअसल, अनीता ने राजेश के हस्ताक्षर लेने के समय की ऑडियो और वीडियो रिकार्डिग सहित अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे साबित होता है कि वह 'काका' के घर में रहती थीं। वहीं अपनी याचिका में डिंपल ने दलील दी है कि वह कानूनन खन्ना की पत्नी हैं और कोई अन्य महिला उनके पति की छोड़ी हुई संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती।
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