जनहित याचिका में दावा सदस्यों के नामांकन में नहीं हो रहा EPF अधिनियम का पालन, दिल्ली HC ने की खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि 1952 के कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम और इसके तहत बनाई गई योजनाओं का सदस्यों का नामांकन करते समय पालन नहीं किया जा रहा था।
नई दिल्ली, पीटीआइ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि 1952 के कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम और इसके तहत बनाई गई योजनाओं का सदस्यों का नामांकन करते समय पालन नहीं किया जा रहा था।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि अयोग्य व्यक्तियों को ईपीएफ योजनाओं में सदस्य के रूप में नामांकित किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को बड़ा नुकसान हुआ था।
ईपीएफओ में एक लेखा अधिकारी, याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करते हैं और आयकर लाभ उठाते हैं, बीमारी के आधार पर अपने पीएफ खातों से पैसा निकालते हैं क्योंकि इस तरह के अग्रिमों के लिए कोई दस्तावेज़ आवश्यक नहीं है और जब वे सेवा छोड़ देते हैं, उनके खाते में शेष राशि "इतनी कम" है कि कोई कर देयता नहीं है।
शोवन पात्रा की याचिका में आरोप लगाया गया है कि इससे आयकर प्रावधानों का उल्लंघन करके सरकारी राजस्व का भारी नुकसान होता है। दलील में यह भी आरोप लगाया गया था कि कर और अन्य लाभों को बचाने के लिए, नियोक्ता अपने पुराने रिश्तेदारों या यहां तक कि खुद को पीएफ सदस्यों के रूप में पूर्ण वेतन पर नामांकित करते हैं, हालांकि वे पीएफ सदस्यता के लिए पात्र नहीं हैं।
"जब तक पीएफ के तहत नामांकन की कोई आयु सीमा नहीं है, वे अपनी मृत्यु तक निधि में योगदान करते रहते हैं और ईपीएफ योजनाओं के तहत कर-मुक्त लाभ प्राप्त करने में सक्षम हैं और 6 लाख रुपये की अतिरिक्त कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना भी है।
याचिका में केंद्र से मौजूदा ईपीएफओ सॉफ्टवेयर को संशोधित करने के निर्देश दिए गए थे, जो अधिनियम 1952 के प्रावधानों और उसके तहत तैयार की गई योजनाओं के अनुसार, "ताकि कवर किए गए प्रतिष्ठानों के केवल योग्य कर्मचारियों को ही सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सके"।