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पंचायत चुनाव मामले में ममता को हाई कोर्ट का झटका

कोलकाता [जागरण ब्यूरो]। बंगाल में पंचायत चुनाव पर ममता सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। न्यायाधीश विश्वनाथ समाद्दार की एकल पीठ ने राज्य चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला सुना दिया। कहा कि पंचायत चुनाव केंद्रीय अ‌र्द्धसैनिक बलों की तैनाती में तीन चरणों में होगा। कोलकाता नगर निगम के वार्ड एक के चुनाव को लेकर भी सरकार की कोर्ट में किरकिरी हुई।

By Edited By: Published: Fri, 10 May 2013 05:11 PM (IST)Updated: Fri, 10 May 2013 08:13 PM (IST)
पंचायत चुनाव मामले में ममता को हाई कोर्ट का झटका

कोलकाता [जागरण ब्यूरो]। बंगाल में पंचायत चुनाव पर ममता सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। न्यायाधीश विश्वनाथ समाद्दार की एकल पीठ ने राज्य चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला सुना दिया। कहा कि पंचायत चुनाव केंद्रीय अ‌र्द्धसैनिक बलों की तैनाती में तीन चरणों में होगा। कोलकाता नगर निगम के वार्ड एक के चुनाव को लेकर भी सरकार की कोर्ट में किरकिरी हुई।

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शुक्रवार को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पंचायत चुनाव की तिथि चुनाव आयोग तय करेगा। 24 घंटे के भीतर आयोग को चुनाव की संभावित तीन तिथियां व किस जिले में कब चुनाव होगा यह जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी। जबकि राज्य सरकार को 24 घंटे के भीतर 400 पर्यवेक्षकों की सूची व केंद्रीय अ‌र्द्धसैनिक बलों की तैनाती संबंधित पूरी जानकारी आयोग को देनी होगी।

मालूम हो कि ममता सरकार चाहती थी कि राज्य में दो चरणों में पंचायत चुनाव बंगाल पुलिस की निगरानी में हो, लेकिन राज्य चुनाव आयोग तीन चरणों में केंद्रीय बलों की तैनाती में मतदान चाहता था। हाई कोर्ट की एक अन्य खंडपीठ ने सरकार को कोलकाता के एक नंबर वार्ड के चुनाव के समय निर्धारित करने के लिए सोमवार तक का समय दिया है।

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