वायु सुरक्षा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने DGCA से मांगी जानकारी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीजीसीए से वायु सुरक्षा के संबंध में नवीनतम स्थिति, जानकारी मांगी है।
नई दिल्ली (पीटीआइ)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नागर विमानन नियामक (डीजीसीए) से वायु सुरक्षा के संबंध में नवीनतम स्थिति, विमान दुर्घटनाओं की जांच और उड़ान संचालन निरीक्षकों की भर्ती के बारे में जानकारी मांगी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में हाई कोर्ट को सूचना दी थी कि वह देश में उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह सभी सावधानियों का पालन कर रहा है, जिसके बाद कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने डीजीसीए जानकारी मांगी।
इस मामले पर अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। हाई कोर्ट एक पीआइएल पर सुनवाई कर रही है जिसमें यह आरोप लगाए गए थे कि निजी एयरलाइंस डीजीसीए द्वारा जारी वायु सुरक्षा और हवाई योग्यता के लिए अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि नियामक के पास गैर-अनुपालन और प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।
आरोपों को खारिज करते हुए डीजीसीए ने कहा कि इसमें सुरक्षा पर्यवेक्षण और विमान रखरखाव के लिए सुरक्षा निरीक्षण और निगरानी के सभी कार्य किए जा रहे है। डीजीसीए ने अदालत में कहा कि देश में संचालन में सभी नागरिक उड्डयन विमान विमान रखरखाव कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं। नियामक ने यह भी दावा किया कि उड़ान संचालन निरीक्षकों की कोई कमी नहीं है।