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मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने सिंघवी के खिलाफ जारी किया नोटिस

रिलायंस ग्रुप ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ 'झूठे और बदनाम करने वाले बयानों' के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

By Tilak RajEdited By: Published: Tue, 19 Dec 2017 01:54 PM (IST)Updated: Tue, 19 Dec 2017 01:54 PM (IST)
मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने सिंघवी के खिलाफ जारी किया नोटिस
मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने सिंघवी के खिलाफ जारी किया नोटिस

अहमदाबाद, पीटीआइ। उद्योगपति अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की ओर से दायर 5,000 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे में गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को नोटिस जारी किया। जस्टिस परेश उपाध्याय ने उनसे 27 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

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रिलायंस ग्रुप ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ 'झूठे और बदनाम करने वाले बयानों' के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया था। ग्रुप का कहना है कि रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड और दासौ एविएशन के बीच संयुक्त उपक्रम दो निजी कंपनियों के बीच द्विपक्षीय समझौता था और इसका सरकार से कोई लेना-देना नहीं है।

कंपनी ने सिंघवी के उस बयान पर आपत्ति व्यक्त की थी जिसमें उन्होंने कहा था, 'वित्त मंत्री अरुण जेटली लोगों को यह कहकर मूर्ख बना रहे हैं कि जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले किसी भी बड़े व्यक्ति का ऋण माफ नहीं किया गया है।'

सिंघवी का कहना था कि सरकार ने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले लोगों का 1.88 लाख करोड़ रुपये का ऋण माफ किया है। इसमें एक ऐसी कंपनी भी शामिल है जिसने बैंकों की 45 हजार करोड़ रुपये की देनदारी के बावजूद अपने टेलीकॉम बिजनेस को बंद करने की घोषणा की है।

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