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कोरोना के ओमिक्रोन वैरिएंट को लेकर सरकारें अलर्ट, जानें राज्‍यों ने अब तक कौन से कदम उठाए

ओमिक्रोन वैरिएंट की दस्‍तक को देखते हुए केंद्र के साथ साथ राज्‍य सरकारें भी अलर्ट मोड पर हैं। इस वैरिएंट को फैलने से रोकने के लिए राज्‍य सरकारें भी सख्‍त पाबंदियां लगा रही हैं। जानें राज्‍यों ने अब तक क्या कदम उठाए...

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Fri, 03 Dec 2021 06:00 PM (IST)Updated: Fri, 03 Dec 2021 07:53 PM (IST)
ओमिक्रोन वैरिएंट की दस्‍तक को देखते हुए केंद्र के साथ साथ राज्‍य सरकारें भी अलर्ट मोड पर हैं।

नई दिल्‍ली, एजेंसियां। देश में कोरोना के ओमिक्रोन वैरिएंट की दस्‍तक को देखते हुए केंद्र के साथ साथ राज्‍य सरकारें भी अलर्ट मोड पर हैं। केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने राज्‍यों को जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों की सघन कोविड-19 जांच और निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं संक्रमित यात्रियों की जीनोम जांच कराने के लिए नमूनों को भारतीय सार्स-सीओवी-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (इंसकाग) को भेजने को कहा है। यही नहीं, इस वैरिएंट को फैलने से रोकने के लिए राज्‍य सरकारें भी सख्‍त पाबंदियां लगा रही हैं। जानें राज्‍यों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं।

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महाराष्‍ट्र में ये पाबंदियां

अलग अलग राज्‍यों में अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन अधिकांश राज्‍यों में यह एक जैसी हैं। महाराष्‍ट्र सरकार ने जोखिम की श्रेणी में शामिल देशों से आने वाले यात्रियों के लिए सात दिन का क्‍वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है। इन मुल्‍कों से आने वाले यात्रियों को आगमन के दूसरे, चौथे और सातवें दिन आरटी पीसीआर जांच करानी होगी। संक्रमित यात्री को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर भी यात्री को सात दिन के आइसोलेशन में रखना होगा। हालांकि, केंद्र की आपत्ति पर वह यात्रा संबंधी अपने दिशा निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

दिल्‍ली और मध्‍य प्रदेश में ये नियम

वहीं, दिल्‍ली में उच्‍च जोखिम वाले देशों से आने वालों के लिए आरटी पीसीआर जांच अनिवार्य की गई है। संक्रमित पाए जाने पर जीनोम जांच कराई जाएगी और अनिवार्य रूप से आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा। रिपोर्ट निगेटिव आई तो सात दिनों तक घर पर आइसोलेशन में रहना होगा। मध्‍य प्रदेश में उन यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्‍ट अनिवार्य है जिन्‍होंने यात्रा से पहले यह जांच नहीं कराई है।

कर्नाटक सरकार ने सख्‍त की पाबंदियां

कर्नाटक में विदेश से आने वाले यात्रियों का आरटी पीसीआर टेस्‍ट अनिवार्य किया गया है। यही नहीं सात दिनों के लिए होम क्‍वारंटाइन भी अनिवार्य है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस मसले पर विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक के बाद विस्तृत एसओपी और नए दिशानिर्देश जल्‍द जारी किए जाने की बातें कही। सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में सभी कार्यक्रमों को 15 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। नागरिकों को सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल में तभी जाने की अनुमति है, जब उन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया हो।

उत्‍तराखंड में सीमाओं पर रैंडम जांच

उत्‍तराखंड में सीमाओं पर रैंडम टेस्टिंग की व्‍यवस्‍था की गई है। सभी स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों और फ्रंटलाइन कर्मचारियों की कोविड-19 जांच जरूरी है। पंजाब में जोखिम की श्रेणी वाले देशों से आने वालों पर सघन निगरानी रखी जा रही है। इनके अलावा गुजरात, यूपी, तमिलनाडु जैसे राज्‍यों में यात्रियों की निगरानी और कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इन राज्‍यों में बाहरी यात्रियों के लिए नियम लगभग एक जैसे हैं। सभी के लिए कोविड जांच रिपोर्ट जरूरी है। रिपोर्ट निगेटिव आने पर भी यात्रियों को सात दिन के लिए होम क्‍वारंटाइन में रहने को कहा गया है।  


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