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    एनसीएलटी और एनसीएलएटी में खाली पड़े पदों के लिए सरकार ने मांगे आवेदन, जानें क्‍या है पात्रता की शर्तें

    By Krishna Bihari SinghEdited By:
    Updated: Sun, 17 Oct 2021 06:19 PM (IST)

    सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal NCLT) समेत अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal NCLAT) में खाली पड़े न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के 20 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जानें क्‍या है पात्रता की शर्तें...

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    सरकार ने एनसीएलटी और एनसीएलएटी में खाली पड़े सदस्यों के 20 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

    नई दिल्ली, पीटीआई। सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) समेत अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में खाली पड़े न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के 20 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। एनसीएलटी में नौ न्यायिक सदस्यों और छह तकनीकी सदस्यों सहित 15 पदों पर नियुक्ति की जानी है। जबकि एनसीएलएटी में तीन न्यायिक सदस्यों और दो तकनीकी सदस्यों के रिक्त पदों को भरा जाना है।

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    कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर है। सरकार ने हाल ही में एनसीएलटी और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आइएटीए) के साथ-साथ विभिन्न न्यायाधिकरणों मे रिक्त पदों पर भर्तियां की थीं। सरकार ने पिछले महीने एनसीएलटी और आइएटीए में कम से कम 31 लोगों को न्यायिक, तकनीकी और एकाउंट के सदस्यों के तौर पर नियुक्त किया था।

    बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने छह सितंबर को कहा था कि सरकार अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण में नियुक्ति नहीं करके उसे धैर्य की परीक्षा ले रही है। शीर्ष न्यायालय ने इस संबंध में जोर देकर कहा था कि वह इस संबंध में सरकार से टकराव नहीं चाहता है। आवेदकों की आयु 50 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। एनसीएलटी में न्यायिक सदस्य के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो कम से कम पांच साल तक हाई कोर्ट में जज या जिला जज रहा हो। इतना ही नहीं उसे 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

    तकनीकी सदस्य के मामले में वे लोग पात्र होंगे जो कम से कम 15 वर्षों से चार्टर्ड अकाउंटेंट, कास्ट अकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा या भारतीय कानूनी सेवा के सदस्य के रूप में न्यूनतम 15 वर्ष और केंद्र सरकार के सचिव या अतिरिक्त सचिव के पद वाले लोग भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत गठित श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कम से कम 5 साल तक सेवा करने वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे।