अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी, जानें क्या खुला रहेगा और कौन सी सुविधाएं रहेंगी बंद
सरकार ने अनलॉक-2 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। जानें एक से 31 जुलाई तक लागू रहने वाले अनलॉक-2 के दौरान क्या खुला रहेगा और कौन सी सुविधाएं बंद रहेंगी...
नई दिल्ली, एजेंसियां। सरकार ने अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन कर दी है। सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अनलॉक-2 की अवधि 31 जुलाई तक रहेगी। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। आइये जानते हैं इस गाइडलाइन के मुताबिक, आगामी 31 जुलाई तक क्या बंद रहेगा और कौन कौन सुविधाएं खुली रहेंगी...
स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद
जारी गाइडलाइन के मुताबिक, 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे। हालांकि दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे।
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर जारी रहेगी रोक
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध रहेगा लेकिन उन इंटरनेशनल फ्लाइटों को उड़ान भरने की छूट होगी जिन्हें केंद्र की ओर से इजाजत मिली हो।
नहीं चलेगी मेट्रो, बंद रहेंगे सिनेमा हॉल
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि अनलॉक-2 की अवधि के दौरान मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। यही नहीं सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, थिएटर, बार, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ के जमा होने पर रोक जारी रहेगी।
नहीं होगी रैलियां
एक जगह पर ज्यादा भीड़ जमा नहीं हो इसके लिए सरकार ने कहा है कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और शैक्षणिक स्तर पर ऐसे कार्यक्रम नहीं होंगे जहां ज्यादा लोग जमा हो सकते हैं।
रेल सेवाएं, घरेलू उड़ानें जारी रहेंगी
दिशा-निर्देशों के मुताबिक, घरेलू उड़ानें और रेल यातायात पहले की तरह जारी रहेगा। यही नहीं घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया भी जाएगा। बसों, ट्रेनों और प्लेन से उतरने के बाद रात में भी लोगों को अपने घरों को जाने की इजाजत रहेगी।
कंटेनमेंट जोन में रहेगी सख्ती
गाइडलाइन में कहा गया है कि कंटेनमेंट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी। इन इलाकों में केवल जरूरी सेवाओं की इजाजत होगी। मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामानों की आपूर्ति पर रोक नहीं होगी।
राज्य सरकारें कुछ गतिविधियों पर लगा सकती हैं बैन
सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारें जरूरी लगने पर कंटेनमेंट जोन के बाहर भी कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकती हैं। दुकानों और पब्लिक प्लेस पर दो गज की दूरी का पालन करना होगा।
दुकानों में शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी
दुकानों में एक बार में पांच से ज्यादा लोगों को घुसने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन भीतर लोगों को शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा।
15 से खुलेंगे सरकारी प्रशिक्षण केंद्र
दिशानिर्देशों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण केंद्र 15 जुलाई से खुल जाएंगे। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
जारी रहेगा रात का कर्फ्यू
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों आवाजाही पर रोक रहेगी। लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए काम करने वाले और कंपनियों में शिफ्टों में काम करने वाले लोगों को इससे छूट दी गई है। यही नहीं माल ढुलाई के काम में लगे वाहनों, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग को भी कर्फ्यू से छूट दी गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि नियमों का पालन करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर धारा-144 किए जाने का आदेश जारी कर सकता है।