Move to Jagran APP

लाइफटाइम हो सकती है आर्म लाइसेंस की वैधता

केंद्र सरकार एक प्रस्‍ताव पर विचार कर रहा है, जिसके अनुसार हथियार (आर्म्‍स) लाइसेंस की वैधता को बढ़ाकर आजीवन किया जा सकता है। हालांकि आजीवन होने के बाद भी एक निश्चित अंतराल पर इनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा।

By Manoj YadavEdited By: Published: Tue, 29 Sep 2015 07:33 PM (IST)Updated: Tue, 29 Sep 2015 07:37 PM (IST)
लाइफटाइम हो सकती है आर्म लाइसेंस की वैधता

नई दिल्ली। केंद्र सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसके अनुसार हथियार (आर्म्स) लाइसेंस की वैधता को बढ़ाकर आजीवन किया जा सकता है। हालांकि आजीवन होने के बाद भी एक निश्चित अंतराल पर इनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा।

loksabha election banner

मौजूदा कानून के अनुसार आत्मरक्षा तथा कृषि उपज की सुरक्षा के लिए रखे गए फायर आर्म्स के लिए तीन साल का लाइसेंस दिया जाता है। ड्राफ्ट आर्म्स रूल्स 2015 में इस अवधि को तीन साल से बढ़ाकर पांच वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने विभागीय अधिकारियों से पूछा कि लाइसेंस को लाइफटाइम बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति में भी निश्चित अंतराल पर पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता रहेगा।

गौरतलब है कि हर पांच साल में आम चुनाव से पहले पूरे देश में लाइसेंसी हथियारों को पुलिस थानों में जमा करवा लिया जाता है। अब इन लाइसेंसी हथियारों के लिए नेशनल डेटाबेस ऑन आर्म्स लाइसेंसेस (एनडीएएल) बनाया गया है, जिसमें देश के 74 प्रतिशत लाइसेंस धारकों की जानकारी दर्ज है।

भ्रष्टाचार भी थमेगा

गृह मंत्रालय का मानना है कि हर तीन-चार साल में लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए धारकों को अधिकारियों के चक्कर लगाना पड़ता है। पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार भी होता है। ऐसे में लाइफटाइम लाइसेंस जारी करने से भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी।

गृह मंत्रालय के अधिकारी इस लाइफटाइम लाइसेंस प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं और संभव है कि जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाए।

एयरगन के लिए लाइसेंस नहीं

उल्लेखनीय है कि नए ड्राफ्ट में मजल युक्त एयरगन को लाइसेंस से मुक्त रखा गया है। इस श्रेणी में 20 जूल्स अथवा 15 फीट अथवा 0.177 एमएम की एयरगन शामिल है। वहीं फायरआर्म की प्रतिकृति, पेंटबॉल और ब्लैंक फायरिंग आर्म्स को पारिभाषित किया जाना बाकी है।

प्रस्तावित अधिनियम में आर्म्स लाइसेंस जारी करने के लिए समय-सीमा भी तय की गई है। यानी आवेदन, पुलिस वेरिफिकेशन और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस जैसी प्रक्रियाओं को एक तय समय-सीमा में पूरा करना होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.