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NCLAT से Google को नहीं मिली राहत, 30 दिनों में दिया 1337 करोड़ रुपये जुर्माना जमा करने का निर्देश

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्‍यूनल (NCLAT) से गूगल (Google) को राहत नहीं मिली है। एनसीएलएटी ने इंटरनेट कंपनी गूगल पर 1337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) के आदेश को बुधवार को बरकरार रखा है।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalPublished: Wed, 29 Mar 2023 03:39 PM (IST)Updated: Wed, 29 Mar 2023 03:39 PM (IST)
NCLAT से Google को नहीं मिली राहत (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, एजेंसी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्‍यूनल (NCLAT) से गूगल (Google) को राहत नहीं मिली है। एनसीएलएटी ने इंटरनेट कंपनी गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) के आदेश को बुधवार को बरकरार रखा है।

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गूगल को 30 दिनों में दिया जुर्माना जमा करने का निर्देश

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) की दो सदस्यीय पीठ ने Google को निर्देश को लागू करने और 30 दिनों में राशि जमा करने का निर्देश दिया है। NCLAT के चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण और सदस्य आलोक श्रीवास्तव की बेंच ने भी CCI के आदेश में कुछ संशोधन किए हैं।

NCLAT ने Google की दलील को किया खारिज

उन्होंने Google की इस दलील को भी खारिज कर दिया है कि जांच में कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया गया था। पिछले साल 20 अक्टूबर को CCI ने Android मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं के लिए Google पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। उन्होंने गूगल को विभिन्न अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं को बंद करने और हटाने का भी आदेश दिया था।

गूगल ने NCLAT के समक्ष दी थी फैसले को चुनौती

हालांकि, गूगल द्वारा इस फैसले को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के समक्ष चुनौती दी गई थी, लेकिन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्‍यूनल से गूगल को राहत नहीं मिली और उन्होंने जुर्माना लगाने के कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश को बुधवार को बरकरार रखा। साथ ही गूगल को 30 दिनों में राशि जमा करने का निर्देश दिया है।


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