गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: 25 मृतकों के परिजनों को मिलेगा 20-20 लाख का अंतरिम मुआवजा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा के एक नाइटक्लब में लगी आग में जान गंवाने वाले 25 लोगों के परिवारों को ...और पढ़ें

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में 25 मृतकों के परिजनों को मिलेगा 20-20 लाख का अंतरिम मुआवजा।
HighLights
बॉम्बे हाई कोर्ट का अंतरिम मुआवजे का आदेश।
25 मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये।
नाइटक्लब मालिकों को किश्तों में भुगतान करना होगा।
डिजिटल डेस्क, पणजी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को निर्देश दिया कि वे पिछले साल नाइटक्लब में लगी भीषण आग में जान गंवाने वाले 25 लोगों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दें। यह नाइटक्लब इन्हीं दोनों भाइयों का है। न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस और न्यायमूर्ति अमित जामसांडेकर की गोवा पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
पिछले साल छह दिसंबर की रात को उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव में स्थित बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में भीषण आग लग गई थी। हादसे में 20 कर्मचारियों और पांच पर्यटकों सहित कुल 25 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 50 लोग घायल भी हुए थे।
पीड़ित परिवारों की ओर से पेश वकील प्राची सावंत ने बताया कि सुनवाई के बाद, कोर्ट ने 20-20 लाख रुपये के अंतरिम मुआवजे को अंतिम रूप दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे पीड़ित परिवारों के पास अन्य कानूनी दावे करने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा।
सौरभ और गौरव लूथरा को यह मुआवजा किश्तों में चुकाने की अनुमति दी गई है। इसके तहत 15 नवंबर तक पांच लाख रुपये, दिसंबर में पांच लाख रुपये और बाकी बची रकम का भुगतान अगले साल फरवरी तक करना होगा।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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