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गोवा की अदालत तहलका के तरुण तेजपाल मामले में 19 मई को सुनाएगी फैसला

गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तेजपाल के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वह मई 2014 से जमानत पर रिहा हैं। पहले अतिरिक्त जिला अदालत इस मामले में 27 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली थी

By TilakrajEdited By: Published: Wed, 12 May 2021 02:05 PM (IST)Updated: Wed, 12 May 2021 02:05 PM (IST)
गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तेजपाल के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी

पणजी, पीटीआइ। तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल से जुड़े दुष्‍कर्म के मामले में अदालत अगले सप्‍ताह फैसला सुनाएगी। गोवा की सत्र अदालत ने बुधवार को कहा कि वह तरुण तेजपाल मामले में 19 मई को फैसला सुनाएगी। तहलका के पूर्व प्रधान संपादक पर 2013 में गोवा के एक होटल में लिफ्ट के भीतर एक महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।

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कोरोना महामारी के कारण टल रही कार्यवाही

बता दें कि पहले अतिरिक्त जिला अदालत इस मामले में 27 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन न्यायाधीश क्षमा जोशी ने फैसला सुनाने की कार्यवाही 12 मई तक टाल दी थी। अदालत ने कहा कि फैसला सुनाने की तिथि को कोरोना वायरस महामारी के कारण आगे बढ़ाया गया है और अदालत इस दौरान केवल 15 प्रतिशत कर्मियों के साथ काम कर रही है।

जमानत पर हैं तरुण तेजपाल

गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तेजपाल के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वह मई 2014 से जमानत पर रिहा हैं। गोवा की अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल किया था।

इन धाराओं में हैं मुकदमा दर्ज

तेजपाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (गलत तरीके से रोकने), 342 (गलत तरीके से रोककर रखना), 354 (गरिमा भंग करने की मंशा से प्रताड़ना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 354 बी (महिला पर हमला या आपराधिक रूप से बल का इस्तेमाल), 376 (2) (एफ) (महिला से ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा बलात्कार) और 376 (2) (के) (ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत मुकदमा चल रहा है। तेजपाल ने अपने खिलाफ आरोप तय किए जाने पर रोक लगाने के लिए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।


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