पराली जलाने पर एनजीटी गर्म, समग्र नीति बनाने के लिए 5 राज्यों को 2 हफ्ते का समय
ट्रिब्यूनल ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिवों को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली और चार उत्तरी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए उन्हें प्रोत्साहन और ढांचागत सहायता देने के लिए व्यापक नीति बनाएं, ताकि वायु प्रदूषण की रोकथाम की जा सके। इसके लिए राज्यों को दो हफ्ते का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।
ट्रिब्यूनल ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिवों को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है जिसमें उनकी कार्ययोजना के साथ-साथ पराली एकत्रीकरण व भंडारण संबंधी उसके आदेश के पालन का विवरण हो। जस्टिस जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दो हफ्ते में कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं की गई तो वे इन राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब करेंगे।
पीठ ने दिल्ली और राजस्थान सरकारों की उस समय जमकर खिंचाई की जब उन्होंने कहा कि वे मामले की पड़ताल कर रहे हैं और कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए उन्हें और समय की जरूरत है। एनजीटी ने कहा कि पराली के उपयोग के लिए राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में उसे हटाने, इकट्ठा करने और भंडारण के लिए स्थान निर्धारित करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।