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इसरो जासूसी मामले में पूर्व अधिकारी ने मांगी अंतरिम जमानत, केरल हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका

जस्टिस के. हरिपाल ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान जयप्रकाश को गिरफ्तारी से फौरी राहत देते हुए मामले पर शुक्रवार को विचार करने की बात कही। हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को भी तलब किया है।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Published: Thu, 24 Jun 2021 07:32 PM (IST)Updated: Thu, 24 Jun 2021 07:32 PM (IST)
इसरो जासूसी मामले में पूर्व अधिकारी ने मांगी अंतरिम जमानत, केरल हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका
केरला हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को भी किया है तलब

कोच्चि, एएनआइ। सेवानिवृत्त उप केंद्रीय खुफिया अधिकारी (डीसीआइओ) पीएस जयप्रकाश ने केरल हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है। सीबीआइ ने जयप्रकाश को वर्ष 1994 के इसरो जासूसी मामले में आरोपित बनाया है।

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जस्टिस के. हरिपाल ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान जयप्रकाश को गिरफ्तारी से फौरी राहत देते हुए मामले पर शुक्रवार को विचार करने की बात कही। हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को भी तलब किया है। जयप्रकाश के वकील ने अदालत से कहा, 'याचिकाकर्ता मध्यम स्तर का अधिकारी था और उस टीम का हिस्सा था जो केरल पुलिस को जांच में मदद कर रही थी। वह नंबी नारायणन को गिरफ्तार करने वाली टीम का हिस्सा भी नहीं था। उसने केवल मरियम व पूर्व अंतरिक्ष विज्ञानी डीएस कुमारन से पूछताछ की थी।'

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1994 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के विज्ञानी नंबी नारायणन समेत चार लोगों पर मालदीव की महिला मरियम के माध्यम से खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को बेचने के आरोप लगे थे। हालांकि, सीबीआइ ने मामले की क्लोजर रिपोर्ट में कहा था कि कोई जासूसी हुई ही नहीं थी।


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