भारी बारिश की वजह से फ्लाइट में देरी या कैंसिलेशन: आपके क्या हैं अधिकार, कैसे मिलेगा रिफंड?
मॉनसून में फ्लाइट रद्द या देरी होने पर यात्रियों को DGCA नियमों के तहत रिफंड और वैकल्पिक उड़ान का अधिकार ...और पढ़ें

फोटो - पीटीआई

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल मॉनसून अपने साथ चक्रवात, आंधी-तूफान और भारी बारिश लाता है। मौसम का असर एविएशन इंडस्ट्री पर काफी पड़ता है, जिससे फ्लाइट के शेड्यूल में गड़बड़ी होती है और फ्लाइट में देरी या कैंसिलेशन जैसी समस्याएं होती हैं।
हालांकि ऐसी रुकावटें परेशान करने वाली होती हैं, लेकिन पैसेंजर्स को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के 'पैसेंजर चार्टर ऑफ राइट्स' और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के नियमों के तहत सुरक्षा मिलती है।
भारी बारिश में फ्लाइट रद होने पर क्या मिलेंगे अधिकार?
DGCA के अनुसार, अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या पोर्टल के जरिए खरीदा गया था, तो रिफंड के लिए एयरलाइन जिम्मेदार होती है, क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं।
हालांकि, यदि मौसम के कारण फ्लाइट रद होती है तो एयरलाइन को यात्री को दो विकल्प देने होंगे। टिकट का पूरा रिफंड या उपलब्धता के आधार पर वैकल्पिक फ्लाइट। यात्री अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।
लंबी देरी होने पर एयरलाइन को क्या सुविधाएं देनी होंगी?
यदि फ्लाइट में लंबे समय तक देरी होती है, तो एयरलाइन को परिस्थितियों के अनुसार यात्रियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करानी होगी। इसमें शामिल हैं
- भोजन और पीने के लिए पानी
- जरूरत पड़ने पर होटल में ठहरने की व्यवस्था देनी होगी।
- एयरपोर्ट और होटल के बीच आने-जाने की सुविधा देनी होगी
ट्रैवल एजेंट से टिकट लेने पर किसकी होगी जिम्मेदारी?
DGCA के नियमों के मुताबिक, यदि टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल के माध्यम से खरीदा गया है, तब भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की ही होगी, क्योंकि एजेंट एयरलाइन के अधिकृत प्रतिनिधि होते हैं।
कितने दिनों में मिलेगा रिफंड?
एयरलाइन को रिफंड की प्रक्रिया 14 कार्य दिवस के भीतर पूरी करनी होगी।
रिफंड के लिए कैसे करें आवेदन?
यात्री एयरलाइन की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या कस्टमर केयर के माध्यम से रिफंड का अनुरोध कर सकते हैं। वहीं, यदि टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म से खरीदा गया है, तो आवेदन उसी माध्यम से करना होगा।
शिकायत कहां करें?
यदि एयरलाइन समय पर रिफंड नहीं देती या आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती, तो यात्री पहले एयरलाइन के शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। समस्या का समाधान नहीं होने पर AirSewa पोर्टल या संबंधित उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत की जा सकती है।
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