EPFO सब्सक्राइबर्स को 30 नवंबर तक करना होगा ये जरूरी काम, वरना रुक जाएगा पीएफ का पैसा
ईपीएफओ को आधार नंबर से लिंक नहीं किया गया तो कंपनी की तरफ से आपके अकाउंट में जमा किया जाने वाले कान्ट्रिब्यूशन रोक दिया जाएगा। इतना ही नहीं आपको ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने में भी दिक्कत हो सकती है।
नई दिल्ली, जेएनएन। अगर आपने अभी तक अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो जल्दी कर लें, वरना आपको काफी परेशानियां हो सकती हैं। यूएएन को आधार से लिंक करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है। इस समय सीमा तक आपका ईपीएफओ (EPFO) आधार से लिंक नहीं हुआ तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
रुक सकता है पैसा
ईपीएफओ को आधार नंबर से लिंक नहीं किया गया तो कंपनी की तरफ से आपके अकाउंट में जमा किया जाने वाले कान्ट्रिब्यूशन रोक दिया जाएगा। इतना ही नहीं आपको ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने में भी दिक्कत हो सकती है। ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करना काफी आसान है। तो बिल्कुल देरी ना करें और जल्द से जल्द यह काम कर लें। लिंक करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है इसलिए जल्दी ही इसे अपडेट कर लें, वरना हो सकता है कि आप ईपीएफओ सर्विसेज का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएं।
इस तरह करें लिंक
- इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ के पोर्टल पर जांए
- अब यूएएन और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लाग-इन करें।
- यहां मैनेज सेक्शन में KYC के आप्शन पर क्लिक करें।
- अब आप ईपीएफ अकाउंट के साथ जोड़ने के लिए कई डाक्यूमेंट्स का आप्शन देख सकते हैं।
- आधार विकल्प को सेलेक्ट करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपना नाम टाइप करके सेव कर लें।
- आपके द्वारा दी गई जानकारी सेव हो जाएगी और आपका आधार UIDAI से वैरिफाई किया जाएगा।
- आपके KYC दस्तावेज सही होने पर आपका आधार ईपीएफ खाते से लिंक हो जाएगा और आधार जानकारी के सामने 'Verify' लिखा होगा।
क्या होता है यूएएन?
भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत कर्मचारी को 12 नंबर का यूएएन नंबर दिया जाता है। इसकी मदद से कर्मचारी अपने पीएफ (प्रोविडेंट फंड) अकाउंट की पासबुक आनलाइन देख सकता है और साथ ही वो अपना पीएफ बैलेंस भी आनलाइन चेक कर सकता है। इस नंबर की मदद से वह ईपीएफओ की सुविधाओं का आनलाइन इस्तेमाल कर सकता है।