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ईडी ने कार्ति चिदंबरम को मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले में भेजा समन

केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति एवं अन्य के खिलाफ मई 2017 में यह मामला दर्ज किया था।

By Tilak RajEdited By: Published: Tue, 02 Jan 2018 09:09 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jan 2018 09:09 PM (IST)
ईडी ने कार्ति चिदंबरम को मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले में भेजा समन
ईडी ने कार्ति चिदंबरम को मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले में भेजा समन

नई दिल्ली, पीटीआइ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्ति चिदंबरम को आइएनएक्स मीडिया से संबंधित मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में समन भेजा है। अधिकृत सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बेटे को 11 जनवरी को बुलाया गया है। मामले के जांच अधिकारी उनका बयान दर्ज करेंगे।

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केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति एवं अन्य के खिलाफ मई 2017 में यह मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने पुलिस एफआइआर के समतुल्य इन्फोर्समेंट केस इन्फार्मेशन रिपोर्ट (ईसीआइआर) दर्ज किया है। सीबीआइ की शिकायत में कार्ति चिदंबरम सहित नामजद आरोपियों के खिलाफ ईसीआइआर दर्ज किया गया है। पूर्व वित्त मंत्री के बेटे के अलावा आइएनएक्स मीडिया और उसके निदेशक पीटर एवं इंद्राणी मुखर्जी व अन्य को आरोपी बनाया गया है। पीटर और इंद्राणी शीना बोरा हत्या मामले में भी आरोपी हैं।

मद्रास हाई कोर्ट ने आयकर नोटिस को निरस्त किया
मद्रास हाई कोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा चिदंबरम परिवार को जारी नोटिस को निरस्त कर दिया। विभाग ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके परिवार के सदस्यों को वर्ष 2010-11 के मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी किया था। जस्टिस टीएस शिवगणानाम ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से दायर रिट याचिका को मंजूर कर लिया। न्यायाधीश ने पिछले वर्ष 13 नवंबर को 2009-10 मूल्यांकन के लिए भी ऐसी ही राहत दी थी।

यह भी पढ़ें: सीबीआइ के समन के खिलाफ कार्ति पहुंचे सुप्रीम कोर्ट


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