Move to Jagran APP

नीरव की 7,000 करोड़ की संपत्ति जब्त करेगा ईडी!

ईडी हाल में लाए गए भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश के तहत नीरव की संपत्तियों को तत्काल जब्त करने की अनुमति पाने के लिए विशेष अदालत जाएगा।

By Manish NegiEdited By: Published: Sun, 27 May 2018 08:25 PM (IST)Updated: Sun, 27 May 2018 08:25 PM (IST)
नीरव की 7,000 करोड़ की संपत्ति जब्त करेगा ईडी!
नीरव की 7,000 करोड़ की संपत्ति जब्त करेगा ईडी!
style="text-align: justify;">नई दिल्ली, प्रेट्र। प्रवर्तन निदेशालय हजारों करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले के आरोपित हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 7,000 करोड़ की संपत्तियों को तत्काल जब्त करने की कवायद में है। ईडी हाल में लाए गए भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश के तहत नीरव की संपत्तियों को तत्काल जब्त करने की अनुमति पाने के लिए विशेष अदालत जाएगा। निदेशालय मुंबई में पिछले सप्ताह दायर आरोपपत्र के आधार पर नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित करने की अपील करेगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत यह आरोपपत्र दायर किया गया था।
ईडी ने 24 मई को आरोपपत्र दायर किया था। इसमें नीरव मोदी और उसके सहयोगियों पर 6,400 करोड़ रुपये के बैंक कोष को कथित रूप से विदेश में दिखावटी कंपनियों में इधर-उधर करने का आरोप लगाया गया है। इस आरोपपत्र में कुल 24 आरोपितों के नाम हैं। इसमें नीरव मोदी, उसके पिता, भाई नीशल मोदी, बहन पूर्वी मोदी, रिश्तेदार मयंक मेहता और डिजाइनर आभूषण कंपनियां सोलर एक्सपो‌र्ट्स, स्टेलर डायमंड्स और डायमंड्स आर यू शामिल हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अदालत द्वारा 12,000 पृष्ठ के आरोपपत्र पर सोमवार को संज्ञान लिए जाने की उम्मीद है। एजेंसी के वकील उसी समय मोदी के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश के प्रावधानों को लागू करने की अपील करेंगे। उसके बाद मोदी की भारत और देश से बाहर की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
मोदी के खिलाफ पहले ही एक अदालत गैर-जमानती वारंट जारी कर चुकी है। ईडी ने कुछ समय पहले इंटरपोल से उसके खिलाफ वैश्विक गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अपील की है। एजेंसी इसी तरह की कार्रवाई शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ भी शुरू करेगी।

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.