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PMC Bank Fraud में ईडी ने जब्त की 3830 करोड़ रुपए की संपत्ति, जानें घोटाले की कहानी

प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को बताया कि उसने पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में 3830 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 14 Oct 2019 07:25 PM (IST)Updated: Mon, 14 Oct 2019 07:25 PM (IST)
PMC Bank Fraud में ईडी ने जब्त की 3830 करोड़ रुपए की संपत्ति, जानें घोटाले की कहानी
PMC Bank Fraud में ईडी ने जब्त की 3830 करोड़ रुपए की संपत्ति, जानें घोटाले की कहानी

मुंबई/नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को बताया कि उसने पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में 3830 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने बताया कि वह हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल), उसके निदेशकों, प्रवर्तकों और पीएमसी के अधिकारियों व अन्य की संपत्तियों का मूल्यांकन कर रहा है। मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत पहचानी गई संपत्तियां जल्द ही जब्त की जाएंगी। इस बीच मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को एचडीआइएल के दो शीर्ष अधिकारियों और पीएमसी बैंक के पूर्व चेयरमैन की हिरासत 16 अक्टूबर तक बढ़ा दी। तीनों को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के हजारों करोड़ रुपए के बैंक घोटाले मामले में कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया गया था।

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आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया

हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआइएल)] के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राकेश वधावन, उनके बेटे सारंग वधावन और पीएमसी बैंक के पूर्व चेयरमैन एस वरयाम सिंह को सोमवार को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इस मामले की जांच कर रही मुंबई की आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आरोपितों की रिमांड बढ़ाने की मांग की जिसके बाद मजिस्ट्रेट एसजी शेख ने इनकी रिमांड 16 अक्टूबर तक बढ़ा दी। वधावन पिता-पुत्र को जहां तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, वहीं वरयाम सिंह को पीएमसी बैंक में हुए 4355 करोड़ रुपए के घोटाले में संलिप्तता के आरोप में पांच अक्टूबर को पकड़ा गया था। कोर्ट के बाहर जमाकर्ताओं ने किया प्रदर्शन आरोपितों की पेशी के दौरान ही कोर्ट के बाहर जमाकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। वे अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिसमें 'नो बेल--ओनली जेल' और 'वोट फॉर नोटा' जैसे नारे लिखे थे।

आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

प्रदर्शनकारियों ने घोटाले को आर्थिक आतंकवाद बताते हुए सरकार से जल्द से जल्द पैसा वापस दिलाने और आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कुछ जमाकर्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से लिखित आश्वासन मांगा कि उनका पैसा कब वापस दिया जाएगा। बता दें कि हजारों करोड़ रुपए के बैंक घोटाले मामले में इन तीन आरोपितों के अलावा बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस को भी गिरफ्तार किया गया है। उनकी पुलिस रिमांड 17 अक्टूबर को समाप्त होगी।

पूर्व एमडी ने जुनैद खान के नाम से खरीदी थीं संपत्तियां

पीएमसी बैंक मामले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू को पता चला है कि पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस ने पुणे में दस संपत्तियों को खरीदने के लिए जुनैद खान नाम का प्रयोग किया था। ईओडब्ल्यू से जुड़े सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि थॉमस ने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अपना नाम जुनैद खान रख लिया था और पुणे में ही काम करने वाली एक पूर्व सहयोगी से इस्लामिक रीति--रिवाज से 2012 में दूसरी शादी कर ली थी। थॉमस ने जुनैद खान और दूसरी पत्नी के नाम से पुणे में 10 संपत्तियां खरीदी थीं। इसमें 9 फ्लैट और एक बुटीक शामिल है। थॉमस की दूसरी पत्नी जहां एक फ्लैट में रहती है, वहीं बाकी सभी संपत्तियां किराए पर हैं। अब ईओडब्ल्यू को यह साबित करना होगा कि इन संपत्तियों को गलत तरीके से अर्जित आय से खरीदा गया था।

बैंक घोटाला शुरू होने के बाद खरीदी गई संपत्तियां

सूत्रों के अनुसार यह सभी संपत्तियां 2012 में बैंक घोटाला शुरू होने के बाद खरीदी गई। पहली पत्नी से तलाक की चल रही कार्यवाही थॉमस को पहली शादी से एक बेटा है और पहली पत्नी से तलाक की कार्यवाही ठाणे जिले की एक स्थानीय अदालत में चल रही है। यहीं पर पहली पत्नी और बेटा रहते हैं। थॉमस ने अपने सभी बैंक खातों के लिए तो अपने मूल नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन पुणे में संपत्ति खरीदने के लिए जुनैद नाम का इस्तेमाल किया। थॉमस से संबंधित सभी बैंक खातों को अक्टूबर के पहले सप्ताह में जब्त कर लिया गया था।


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