Move to Jagran APP

ईडी ने अनिल देशमुख मामले में पक्ष न सुने जाने की शिकायत की, बांबे हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

ईडी ने बांबे हाई कोर्ट से शिकायत की कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की संपत्ति जब्त करने के मामले में सोमवार को निर्णय सुनाने से पहले उसका पक्ष नहीं सुना गया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ईडी का पक्ष 10 दिसंबर को सुना जाएगा।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Tue, 07 Dec 2021 08:47 PM (IST)Updated: Tue, 07 Dec 2021 08:47 PM (IST)
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बांबे हाई कोर्ट से शिकायत की है

 राज्य ब्यूरो, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बांबे हाई कोर्ट से शिकायत की है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की संपत्ति जब्त करने के मामले में सोमवार को निर्णय सुनाने से पहले उसका पक्ष नहीं सुना गया। ईडी की इस शिकायत के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ईडी का पक्ष 10 दिसंबर को सुना जाएगा। अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को हाई कोर्ट ने देशमुख की संपत्ति जब्ती मामले में एडजुडिकेटिंग अथारिटी (ईडी) द्वारा अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी थी।

loksabha election banner

संपत्ति जब्ती मामले में 10 दिसंबर को ईडी का पक्ष सुनेगा हाई कोर्ट

मंगलवार को ईडी का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंह ने कहा कि उक्त आदेश देने से पहले हाई कोर्ट ने ईडी का पक्ष नहीं सुना। इस पर जस्टिस जीएस पटेल की खंडपीठ ने कहा कि ईडी 10 दिसंबर को इस मामले में अपना पक्ष रख सकता है।दरअसल अनिल देशमुख की पत्‍‌नी आरती देशमुख द्वारा उनकी संपत्तियों की जब्ती पर रोक लगाने के लिए बांबे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आरती के वकील विक्रम चौधरी ने जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस माधव जामदार की पीठ को बताया कि संपत्ति जब्ती मामले में ईडी द्वारा बनाया गया न्यायिक अधिकरण नौ दिसंबर, 2021 को आदेश पारित कर सकता है। आरती की याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला आने तक इस आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए।

अनिल देशमुख के परिवार की करीब चार करोड़ से अधिक की की संपत्तियां जब्त की

चौधरी ने ईडी द्वारा गठित न्यायिक अधिकरण के स्वरूप पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार अधिकरण में अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होने चाहिए। जिसमें अध्यक्ष की पृष्ठभूमि न्यायिक क्षेत्र से होनी चाहिए। जबकि ईडी ने सिर्फ एक सदस्यीय अधिकरण गठित किया है। उसकी पृष्ठभूमि भी न्यायिक नहीं है। चौधरी ने कहा था कि यदि अधिकरण पीएमएलए कानून के तहत नियमानुसार इस मामले में सुनवाई करता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई का फैसला आने तक अधिकरण को अंतिम आदेश देने से रोका जाए। बता दें कि भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के परिवार की करीब चार करोड़, 20 लाख मूल्य की संपत्तियां ईडी ने अस्थायी रूप से जब्त कर ली हैं। इस जब्ती को स्थायित्व देने के लिए ही ईडी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है।

ईडी के सामने हाजिर हुए कुंटे

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रमुख सलाहकार सीताराम कुंटे मंगलवार को पूछताछ के लिए ईडी के सामने हाजिर हुए। ईडी उनसे अनिल देशमुख पर ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में लगे भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ करना चाहती थी। देशमुख पर ये आरोप भी मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने ही लगाए थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.