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NDPS कानून में बदलाव पर केंद्रीय मंत्री अठावले का जोर, कहा- ड्रग का नशा करने वालों को नहीं होनी चाहिए जेल

केंद्रीय मंत्री अठावले ने फिल्म इंडस्ट्री को ड्रग्स मुक्त बनाने पर जोर दिया साथ ही यह भी कहा कि जो इस नशे के आदी हो चुके हैं उन्हें जेल की सजा देना सही नहीं है। इस मामले में ही शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है।

By Monika MinalEdited By: Published: Wed, 27 Oct 2021 12:37 AM (IST)Updated: Wed, 27 Oct 2021 12:37 AM (IST)
NDPS कानून में बदलाव पर केंद्रीय मंत्री अठावले का जोर, कहा- ड्रग का नशा करने वालों को नहीं होनी चाहिए जेल
NDPS कानून में बदलाव पर केंद्रीय मंत्री अठावले का जोर

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athawale) ने मंगलवार को फिल्म इंडस्ट्री को ड्रग मुक्त  बनाने पर जोर दिया लेकिन यह भी कहा कि जिन्हें इसकी आदत लग चुकी है उनके लिए जेल की सजा सही नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे जुड़े कानून में बदलाव जरूरी है। 

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भारत में ड्रग रखना अपराध है और NDPS (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) के धारा 27 का कहना है कि इस मामले में दोष साबित होने पर अपराधी को एक साल तक की जेल या 20,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों ही शर्तें माननी होंगी। इसी माह 3 अक्टूबर को बालीवुड स्टार शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 20 लोगों को  इसी धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्टरों से बात करते हुए सामाजिक न्याय के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि ड्रग का नशा करने वालों के जेल की सजा है वहीं शराब पीने वालों के लिए यह सजा नहीं।

अठावले ने शाह रुख खान को बेटे आर्यन खान के लिए सलाह भी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'इतनी छोटी उम्र में ड्रग्स लेना अच्छा नहीं है। आर्यन खान का भविष्य आगे है। मैं शाहरुख खान को सलाह देता हूं कि आर्यन खान को मंत्रालय से जुड़े एक नशामुक्ति केंद्र में भेजें।' अठावले ने कहा कि आर्यन को  जेल की जगह नशामुक्ति केंद्र में एक दो माह रखा जाना चाहिए। देश भर में ऐसे अनेक केंद्र हैं।  उन्होंने यह भी कहा कि उनके मंत्रालय के अनुसार एक नया कानून बनाया जाए जिसके तहत आरोपी को जेल न भेजा जाए। 

क्रूज पोत ड्रग्स मामले में दो को मिली जमानत

बता दें कि विशेष NDPS अदालत ने आज क्रूज पोत ड्रग्स मामले में गिरफ्तार दो लोगों को जमानत दे दी। बालीवुड अभिनेता शाह रुख खान के पुत्र आर्यन भी इस मामले में एक आरोपित हैं। मनीष राजगरिया और अविन साहू इस हाई प्रोफाइल मामले में जमानत पाने वाले पहले आरोपित बने। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने दावा किया था कि दोनों क्रूज पोत पर मेहमानों में शामिल थे, जहां दो अक्टूबर को नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे। एनसीबी ने इस मामले में आर्यन खान समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। विशेष अदालत ने इससे पहले आर्यन और दो अन्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।


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