31 तक चालान का भुगतान करने न जाएं ट्रैफिक कार्यालय
अपरिहार्य स्थिति में ही लोग जाएं चालान का भुगतान करने आए। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए चालान का भुगतान 31 मार्च तक न करने की व्यवस्था की गई है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दिशा में यातायात पुलिस ने एक कदम और उठाया है। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जिन भी लोगों के चालान हुए हैं, वह उनका भुगतान 31 मार्च के बाद कर सकते हैं। ऐसे में सिर्फ कागजात लेने के उद्देश्य से चालान का भुगतान करने के लिए ट्रैफिक सर्किट ऑफिस में न जाएं। एक अप्रैल को यह तय किया जाएगा कि चालान भुगतने में छूट की अवधि को बढ़ाया जाएगा या नहीं।
यातायात पुलिस के विशेष आयुक्त ताज हसन ने आदेश जारी किए हैं कि यातायात पुलिस के निरीक्षक लोगों को 31 मार्च तक चालान का भुगतान न करने के बारे में जागरूक करें। यातायात निरीक्षक लोगों को फोन करके बताएं कि जिन लोगों के चालान किए गए हैं, वे उनका भुगतान 31 मार्च के बाद ट्रैफिक सर्किल ऑफिस जाकर कर सकते हैं।
अगर कोई ऐसी स्थिति है कि चालान के समय जमा किए गए कागजात की बहुत अधिक आवश्यकता है और उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो ही पूरी सावधानी के साथ चालान का भुगतान किए जाने के बाद कागजात दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जिन स्थानों पर चालान का भुगतान किया जाता है, वहां लोगों की भीड़ काफी अधिक हो रही है, ऐसे में कोरोना के संक्रमण के फैलने और लोगों के उसकी चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है।
लोगों की सुरक्षा को देखते हुए चालान का भुगतान 31 मार्च तक न करने की व्यवस्था की गई है। एक अप्रैल को स्थिति के अनुसार तय किया जाएगा कि चालान का भुगतान करने की तिथि को और आगे बढ़ाया जाता है या फिर लोग एक अप्रैल के बाद चालान का भुगतान करने के लिए जा सकते हैं। उन्होंने लोगों से कहा है कि जिन वाहन चालकों का चालान हुआ है, वे चालान की मूल प्रति अपने पास रखें, जिससे जांच के दौरान किसी भी यातायात पुलिस अधिकारी को वह दिखाया जा सके। जिन लोगों के चालान हुए हैं, वे अगर 31 मार्च तक चालान का भुगतान नहीं करते हैं, तो उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क किसी भी रूप में नहीं लिया जाएगा।