डीजीसीए एनजीटी को कहा- टायलेट की गंदगी हवा में ही निस्तारित करना असंभव
एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ से डीजीसीए ने कहा कि इस आदेश के कारण स्थिति हास्यास्पद हो गई है।
By Tilak RajEdited By: Published: Wed, 05 Sep 2018 09:01 AM (IST)Updated: Wed, 05 Sep 2018 09:01 AM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआइ। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से कहा कि विमान के शौचालय से गंदगी का हवा में ही निस्तारण असंभव है। कुछ दिनों पहले जारी निर्देश में कहा गया था कि उड़ान भर रहे विमान से गंदगी डंप करने पर 50,000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है।
एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ से डीजीसीए ने कहा कि इस आदेश के कारण स्थिति हास्यास्पद हो गई है। नियामक ने पीठ से आदेश पर रोक लगाने और समीक्षा करने की मांग की है। एनजीटी ने उड्डयन नियामक को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होने वाली सभी विमान कंपनियों को सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया था। सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस जवाद रहीम भी शामिल थे।
डीजीसीए ने कहा कि टायलेट की गंदगी का टैंक खाली करने के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित होता है। हवा में ही टैंक को नहीं खोला जा सकता।
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