Move to Jagran APP

डीजीसीए एनजीटी को कहा- टायलेट की गंदगी हवा में ही निस्तारित करना असंभव

एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ से डीजीसीए ने कहा कि इस आदेश के कारण स्थिति हास्यास्पद हो गई है।

By Tilak RajEdited By: Published: Wed, 05 Sep 2018 09:01 AM (IST)Updated: Wed, 05 Sep 2018 09:01 AM (IST)
डीजीसीए एनजीटी को कहा- टायलेट की गंदगी हवा में ही निस्तारित करना असंभव
डीजीसीए एनजीटी को कहा- टायलेट की गंदगी हवा में ही निस्तारित करना असंभव
नई दिल्ली, पीटीआइ। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से कहा कि विमान के शौचालय से गंदगी का हवा में ही निस्तारण असंभव है। कुछ दिनों पहले जारी निर्देश में कहा गया था कि उड़ान भर रहे विमान से गंदगी डंप करने पर 50,000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है।

एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ से डीजीसीए ने कहा कि इस आदेश के कारण स्थिति हास्यास्पद हो गई है। नियामक ने पीठ से आदेश पर रोक लगाने और समीक्षा करने की मांग की है। एनजीटी ने उड्डयन नियामक को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होने वाली सभी विमान कंपनियों को सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया था। सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस जवाद रहीम भी शामिल थे।

loksabha election banner

डीजीसीए ने कहा कि टायलेट की गंदगी का टैंक खाली करने के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित होता है। हवा में ही टैंक को नहीं खोला जा सकता।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.