Move to Jagran APP

Attention Please! DGCA ने यात्रियों को दी बड़ी राहत, बिना सहमति के डाउनग्रेड करने पर देना होगा रिफंड

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सीएआर के नियमों में संशोधन किया है। जिसकी बदौलत यात्रियों को बड़ी सहूलियत होने वाली है। नए नियमों के मुताबिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के दौरान अलग-अलग स्तर पर टिकट का रिफंड मिल सकेगा।

By AgencyEdited By: Anurag GuptaPublished: Wed, 25 Jan 2023 05:43 PM (IST)Updated: Wed, 25 Jan 2023 06:49 PM (IST)
Attention Please! DGCA ने यात्रियों को दी बड़ी राहत, बिना सहमति के डाउनग्रेड करने पर देना होगा रिफंड
DGCA ने यात्रियों को दी बड़ी राहत, बिना सहमति के डाउनग्रेड करने पर देना होगा रिफंड

नई दिल्ली, एजेंसी। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने बुधवार यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए टिकटों के रिफंड से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। ऐसे में एयरलाइन कंपनियों की ओर से यात्रियों को जारी किए गए टिकटों को उनकी इच्छा  विरुद्ध डाउनग्रेड करने पर सशर्त रिफंड देना होगा। ऐसे में विमानन कंपनियां घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को यात्रा की दूरी के हिसाब से रिफंड करेंगी। 

loksabha election banner

यात्रियों को मिलेगा इतना रिफंड

डीजीसीए ने सीएआर में संशोधन करते हुए घरेलू उड़ानों के लिए टैक्स समेत टिकट का 75 फीसदी पैसा रिफंड करने की बात कही है। सीएआर में इच्छा विरुद्ध डाउनग्रेड, उड़ानों को रद्द और उड़ानों में देरी के कारण बोर्डिंग में असमर्थ वाले नियम शामिल हैं। घरेलू यात्री ऐसी स्थिति में टैक्स समेत टिकट की कुल लागत का 75 फीसदी पैसा रिफंड करवाने के हकदार होंगे। 

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ये होंगे नियम

  • 1500 किमी तक की यात्रा पर टैक्स समेत टिकट का 30 फीसदी रिफंड
  • 1500 से 3500 किमी तक की यात्रा पर टैक्स समेत टिकट का 50 फीसदी रिफंड
  • 3500 किमी से अधिक की यात्रा पर टैक्स समेत टिकट का 75 फीसदी रिफंड

2022 में DGCA ने नियमों का पालन करने पर एयरलाइन्स के खिलाफ 305 बार लिया एक्शन, लगाया करोड़ों का फाइन

गौरतलब है कि डीजीसीए ने 2022 के दौरान मानदंडों और नियमों का पालन नहीं करने के लिए विभिन्न ऑपरेटरों और व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माना लगाने सहित 305 प्रवर्तन कार्रवाई की है। बता दें कि डीजीसीए ने 2022 में 39 मामलों में 1.975 करोड़ रुपये का जुर्माना कई एयरलाइन, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और एफटीओ पर लगाया था, जिसमें देश की बड़ी एयरलाइन्स इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, गोफर्स्ट और विस्तारा का नाम शामिल हैं।

DGCA ने Air India पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, नहीं दी गई थी 6 दिसंबर को हुई घटना की सूचना

DGCA Director General: विक्रम देव दत्त होंगे DGCA के अगले महानिदेशक, कैबिनेट ने दी मंजूरी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.