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अलगाववादी शब्बीर शाह और असलम वानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय

कोर्ट ने अलगाववादी लीडर शब्बीर शाह और उनके सहयोगी असलम वानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय कर दिए हैं।

By Tilak RajEdited By: Published: Wed, 15 Nov 2017 01:12 PM (IST)Updated: Wed, 15 Nov 2017 01:21 PM (IST)
अलगाववादी शब्बीर शाह और असलम वानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय

नई दिल्‍ली, एएनआइ। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अलगाववादी लीडर शब्बीर शाह और उनके सहयोगी असलम वानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय कर दिए हैं।

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बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के मामले में शब्बीर शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान शब्बीर शाह को पैसा भेज रहा था, जो वह आतंकियों को देता था। अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी और जमात उत दावा प्रमुख हाफिज सईद से भी शब्‍बीर के तार जुड़े हुए हैं और वह सईद से लगातार बातें करता रहा है।

ईडी ने शब्बीर शाह से जुडे 62 लाख रुपये भी जब्त किए थे। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के नेता शब्बीर शाह की पार्टी का आईपी एड्रेस पाकिस्तान के पेशावर में मिला है। पार्टी का सूचना केंद्र रावलपिंडी में है। पार्टी का मुख्यालय शब्बीर शाह के श्रीनगर स्थित घर में है।

इधर शब्बीर शाह से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हवाला कारोबारी मोहम्मद असलम वानी ने पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से बुधवार तक मामले में पक्ष पेश करने का आदेश दिया है। याचिका में वानी ने आरोप लगाया कि ईडी ने उसे गलत तरीके से मुकदमे में फंसाया है।

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