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सुप्रीम कोर्ट तीन सप्ताह बाद करेगा BRS एमएलसी के. कविता की याचिका पर सुनवाई, ED दफ्तर बुलाने का किया विरोध

रत राष्ट्र समिति (BRS) एमएलसी के. कविता की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट BRS नेता के. कविता की याचिका पर 3 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। बता दें कि कविता ने दिल्ली के आबकारी घोटाले में पूछताछ के लिए ED दफ्तर बुलाने का विरोध किया है।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalPublished: Mon, 27 Mar 2023 01:58 PM (IST)Updated: Mon, 27 Mar 2023 03:23 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट तीन सप्ताह बाद करेगा BRS एमएलसी के. कविता की याचिका पर सुनवाई, ED दफ्तर बुलाने का किया विरोध
सुप्रीम कोर्ट तीन सप्ताह बाद करेगा BRS एमएलसी के. कविता की याचिका पर सुनवाई (फोटो एएनआई)

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत राष्ट्र समिति (BRS) एमएलसी के. कविता की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट BRS नेता के. कविता की याचिका पर 3 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता की याचिका को पहले से लंबित नलिनी चिदंबरम की याचिका के साथ जोड़ दिया है।

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तीन सप्ताह बाद होगी मामले में सुनवाई

दिल्ली शराब नीति मामले में के. कविता ने अपनी याचिका में कहा है कि नियमों के अनुसार एक महिला को ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है और उससे पूछताछ उनके आवास पर होनी चाहिए। बता दें कि कविता ने दिल्ली के आबकारी घोटाले में पूछताछ के लिए ED दफ्तर बुलाने का विरोध किया है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने क्या कहा

जज अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि वह तीन सप्ताह के बाद भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेता के. कविता और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की पत्नी और वरिष्ठ अधिवक्ता नलिनी चिदंबरम द्वारा दायर इसी तरह की एक याचिका प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आरोपी महिलाओं को समन करने के समान मुद्दे पर लंबित है।

सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि नलिनी चिदंबरम की याचिका दायर करने के बाद तीन जजों की पीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखते हुए एक फैसला सुनाया था, जिसमें समन के प्रावधानों को शामिल किया गया है। पीठ ने कहा कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करना उचित होगा और मामले को तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध कर दिया।

ED के सामने के. कविता की तीन बार हुई पेशी

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मुद्दे पर एक विस्तृत नोट दाखिल करने की अनुमति मांगी, जिसे बेंच ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को कविता की गिरफ्तारी से सुरक्षा और ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी। बीआरएस नेता के. कविता ने 11 मार्च को ED के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया था। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए 16 मार्च को फिर से बुलाया गया और आखिरी बार 21 मार्च को बुलाया था।

व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई की हुई है गिरफ्तारी

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, ईडी द्वारा की गई पूछताछ के दौरान कविता का हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों से सामना हुआ, जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। कविता का बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया है। पिल्लई को ईडी ने पहले गिरफ्तार किया था और ईडी पर उनके बयानों को गलत साबित करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने एक अदालत का रुख किया था।

ED ने एमएलसी के. कविता से की थी पूछताछ

सुप्रीम कोर्ट ने तीन सप्ताह बाद सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में हाल ही में कई लोगों से पूछताछ की थी। इसमें बीआरएस एमएलसी के. कविता भी शामिल थी।


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