'गड़बड़ी रोकने के लिए उठाए जरूरी कदम', 10 अक्टूबर को इंटरनेट पर रोक मामले में केंद्र ने SC में मांगी माफी
केंद्र सरकार ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट सेवा बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना ...और पढ़ें

गृह सचिव ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी (फाइल फोटो)

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक एक दिन के लिए 4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवा बंद की गई थी। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के मामले में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अवमानना नोटिस का जवाब देते हुए गृह सचिव ने बुधवार देर रात 4 पन्नों का हलफनामा दायर किया। उन्होंने माफी मांगने के साथ ही अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा रोकने, शांति बनाए रखने और सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए 24 घंटे के लिए केवल सेलुलर इंटरनेट बंद करना एक वाजिब और जरूरी कदम था।
क्यों लिया गया इंटरनेट बंद करने का फैसला?
बुधवार देर रात दाखिल चार पन्नों के हलफनामे में गृह सचिव ने बताया कि दिल्ली पुलिस की ओर से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का अनुरोध स्थिति की गंभीरता और राजधानी में कानून-व्यवस्था बिगड़ने से रोकने की जरूरत को देखते हुए उचित था। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया।
बता दें कि इससे पहले प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में मेट्रो इंटरनेट सेवा बंद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट सेवाएं निर्बाध रखने के अपने आदेश का उल्लंघन करने पर गृह सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और डीएमआरसी अध्यक्ष को नोटिस जारी किया था।
DMRC ने भी मांगी माफी
इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ( DMRC ) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी मांगी। डीएमआरसी चेयरपर्सन डी. थारा ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित अवमानना याचिका में हलफनामा में 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान मेट्रो सेवाएं पूरी तरह बंद होने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सुरक्षा संबंधी प्रतिबंधों के बावजूद अधिकांश नेटवर्क पर परिचालन जारी रहा।
DMRC के हलफनामे के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने 8 अक्टूबर को शुरुआती पत्र में 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के निर्देश के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और प्रभावित स्टेशनों की संख्या घटाकर 45 कर दी गई। इन स्टेशनों पर भी 10 अक्टूबर की रात 10 बजे से सभी प्रतिबंध हटा लिए गए।
DMRC ने हलफनामे में कहा कि निगम अदालत के आदेशों का सम्मान करता है और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय कर मेट्रो सेवाएं सुचारू रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह भी पढ़ें- '10 अक्टूबर को कोई ट्रेन नहीं हुई कैंसिल', दिल्ली मेट्रो ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी
