प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर कार्ति चिदंबरम के सीए को हाइकोर्ट का नोटिस
ईडी ने अपनी अपील में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 13 मार्च को आइएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सह-आरोपी भाष्करण को जमानत दी थी।
नई दिल्ली, आइएएनएस। दिल्ली हाइकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट(सीए) को आइएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की अपील पर नोटिस जारी किया है। ईडी ने अपील में कार्ति के सीए की जमानत रद करने की मांग की है।
कार्ति चिदंबरम के वकील एस भाष्करण इस समय जमानत पर रिहा हैं। दिल्ली हाइकोर्ट ने इस अपील की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है। ईडी ने अपनी अपील में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 13 मार्च को आइएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सह-आरोपी भाष्करण को जमानत दी थी।
भाष्करण को आइएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 16 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने 2007 में आइएनएक्स मीडिया के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अनियमितताओं की जांच करने के लिए कार्ति चिदंबरम के सीए भाष्कारण को गिरफ्तार किया था, तब यूपीए सरकार के दौरान पी. चिदंबरम देश के वित्त मंत्री के पद पर थे। पी. चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आइएनएक्स मीडिया के 305 करोड़ रुपये विदेशी फंड हासिल करने से जुड़ा है। इसमें पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति पर 10 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। हालांकि पी. चिदंबरम इसे राजनीतिक साजिश करार बताते रहे हैं।