टूजी मामले में राजा व कनिमोझी को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस
सीबीआई ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी व अन्य को बरी करने के स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी
नई दिल्ली (आइएएनएस)। 2जी स्पेक्ट्रम मनी लांड्रिंग मामले में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी व अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया। जस्टिस एस पी गर्ग ने राजा ने नोटिस में कनिमोझी व अन्य को इस मामले में दो हफ्ते के भीतर सीबीआई याचिका पर जवाब दर्ज कराने को कहा और आगे की सुनवाई के लिए मामले को 25 मई के लिए सूचीबद्ध किया है।
सीबीआई ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी व अन्य को बरी करने के स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सीबीआई से पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इस मामले में 21 दिसंबर 2017 को स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। इस मामले में वित्तीय अनियमितता की जांच और सीबीआई को प्रवर्तन निदेशालय सहयोग कर रही है।
स्पेशल जज ओ.पी. सैनी ने फैसले में कहा था कि सीबीआई और ईडी मामले में आरोपी 33 लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मुहैया कराने में विफल रही हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मामले की वजह से कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को वर्ष 2014 के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। राजा और कनिमोझी के अलावा इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने 17 अन्य को भी रिहा कर दिया था।